रांची। झारखंड में क्लीनिकल स्टैब्लिसमेंट एक्ट के तहत अब क्लिनिक, अस्पताल या नर्सिंग होम का निबंधन ऑनलाइन कराया जा सकता है। इसके लिए अब सिविल सर्जन ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने होंगे। अस्पताल संचालक क्लीनिकल स्टैब्लिसमेंट एक्ट की साइट पर जाकर निबंधन करा सकते हैं।
प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी मिलेगा
इसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट क्लीनिकल स्टैब्लिसमेंट डॉट एनआईसी डॉट इन पर जाकर सबसे पहले अपना यूजर आईडी बनाना होगा। फिर निर्धारित मानक पूरा कर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा सकता है।
केंद्र संचालकों को नोटिस
जानकारी के अनुसार एक्ट के तहत अब तक करीब 300 अस्पताल, नर्सिंग होम और क्लीनिक संचालकों ने अपना निबंधन कराया है। फिर भी करीब 200 क्लीनिक या नर्सिंग होम ऐसे हैं, जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। इससे पूर्व, सिविल सर्जन, रांची डॉ एसएस हरिजन ने सभी चिकित्सा केंद्र संचालकों से अनुरोध किया था कि वे 15 जनवरी तक निबंधन करा लें, लेकिन अब तक जिले में संचालित महज 300 केंद्रों ने ही निबंधन कराया है। अब शेष केंद्र संचालकों को नोटिस जारी किया जाएगा।