रतलाम।
स्थानीय समाचार पत्र का अधिक सर्कुलेशन बताकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर शासन को नुकसान पहुंचाने के मामले आरोपी चार्टर्ड एकाउंटेंट केदार अग्रवाल की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश ने बुधवार को खारिज कर दी है। वहीं यह भी स्पष्ट किया है अपराध गंभीर प्रकृति का है, उन्हें जमानत का लाभ देने पर वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं।
यह है मामला
4 अगस्त 2016 को फरियादी अशोक जैन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि एक अखबार के रमेश मिश्र शासन को गुमराह कर जालसाजी से विज्ञापन प्राप्त कर रहे हैं। जनसंपर्क विभाग मप्र एवं डीएवीपी से निरंतर विज्ञापन के रूप में अनुचित राशि प्राप्त की जा रही है। उन्होंने अखबार की गलत प्रसार संख्या बता रखी थी। कूटरचित रूप से दस्तावेज तैयार करने के मामले में पुलिस ने सीए केदार अग्रवाल (66) निवासी शिवपुर कम्पाउंड को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए हैं।