5 करोड़ का हर्जाना दे यूनिटेक, नहीं तो डायरेक्टर्स जाएंगे जेल: SC
Published: Jul 01, 2016 03:16:00 pm
प्रीम कोर्ट ने सोसायटी में फ्लैट खरीदारों को पजेशन देने में नाकाम रहने पर रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक को कड़ी फटकार
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोसायटी में फ्लैट खरीदारों को पजेशन देने में नाकाम रहने पर रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 12 अगस्त तक फ्लैट खरीदारों को हर्जाना राशि नहीं दी गई तो यूनिटेक डायरेक्टरों को जेल जाना होगा।यह मामला नोएडा की बरगंडी सोसायटी से जुड़ा है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ -साफ कहा है कि यूनिटेक नोएडा में फ्लैट खरीदारों को 12 अगस्त तक 5 करोड़ रुपए का अंतरिम हर्जाना चुका दे वरना उनके डायरेक्टर्स जेल जाने को तैयार रहें।
दरअसल, नोएडा की बरगंडी सोसायटी में फ्लैट खरीदारों को पजेशन देने में नाकाम रहने पर NCDRC ने यूनिटेक को निर्देश दिया था कि वह खरीदारों को हर्जाना दे। सुप्रीम कोर्ट ने NCDRC के इसी निदेज़्श पर सख्ती बरतते हुए यूनिटेक को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया।