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एसडीएम कोर्ट ने तीन अलग-अलग मामलों में कुल 38.25 लाख रुपए जुर्माना लगाया

locationसागरPublished: Oct 20, 2016 11:46:00 am

Submitted by:

Widush Mishra

खनिज विभाग द्वारा सौंपी गई जांच रिर्पोट के बाद एसडीएम संतोष चंदेल ने बुधवार को तीन लोगों पर 36 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए नोटिस जारी किए हैं। इसके अलावा दो अन्य मामलों में भी 2 लाख 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

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सागर.आकाशवाणी की जमीन पर कब्जा व अवैध उत्खनन करने करने वालों पर प्रशासन ने सिकंजा कसना शुरू कर दिया है। खनिज विभाग द्वारा सौंपी गई जांच रिर्पोट के बाद एसडीएम संतोष चंदेल ने बुधवार को तीन लोगों पर 36 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए नोटिस जारी किए हैं। इसके अलावा दो अन्य मामलों में भी 2 लाख 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।


सभी संबंधितों को नोटिस जारी करके 30 दिन के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने के निर्देश जारी किए हैं। किशोर न्यायालय के पास दशहरे के दिन आकाशवाणी की जमीन पर कब्जा को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 13 वाहन जब्त करके तीन लोगों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया गया था।

इसके बाद एसडीएम चंदेल ने जांच का जिम्मा खनिज विभाग को सौंपा था। विभाग के निरीक्षक ने जांच रिपोर्ट सोमवार को एसडीएम को सौंप दी, जिसमें पाया गया कि कब्जा करने वाले लोगों ने 233/1 खसरा नंबर पर 9 हजार घन मीटर मुरम की खुदाई की है, जो पूर्णत: अवैध है।

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इन पर जुर्माना
अजय पिता भागचंद जैन, संतोष पिता खंजू और श्रीराम पटेल पर 36 लाख का जुर्माना लगाया है। इन्हें नोटिस जारी करके जुर्माना की राशि 30 दिनों के अंदर जमा करने के निर्देश भी दिए हैं।

यह हुई अन्य कार्रवाई
दूसरी कार्रवाई दमोह से सागर आ रहे ईंट से भरे ट्रक पर की गई है। यह ईंट शहर के भाग्योदय अस्पताल में ले जाई जा रही थी। वाहन चालक के पास रॉयल्टी की रशीद नहीं होने पर एसडीएम ने शास्त्री वार्ड निवासी ट्रक मालिक कैलाश पिता हरिदास जैन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तीसरी कार्रवाई नायब तहसीलदार मानवेंद्र सिंह ने की, जिसमें कनैरा के पास गिट्टी से भरे चार पहिया वाहन पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसमें बड़ा बाजार निवासी संजय पिता महेंद्र जैन पर कार्रवाई हुई है।

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बुधवार को आकाशवाणी वाले मामले में 36 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। इसके अलावा भी मप्र खनिज अवैध परिवहन खनन भंडारण 2006 अधिनियम के तहत दो अन्य लोगों पर कार्रवाई हुई है। यदि सभी लोगों ने दी गई समय सीमा में राशि जमा नहीं होती तो दो साल की सजा व वाहन राजसात करने का प्रावधान है।
संतोष चंदेल, एसडीएम
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