मारन पर खुद के चन्नई स्थित आवास पर 323 टेलीफोन लाइनें स्थापित करने के आरोप लगे हैं। इन टेलीफोन लाइनों का इस्तेमाल एक टीवी चैनल के काम में लिए जा रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश टीएस ठाकुर की बेंच ने आदेश सुनाते हुए ये भी साफ़ किया है कि इस दौरान पूर्व मंत्री मारन को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन उन्हें ब्यूरो के हर सवाल का जवाब देकर जांच में पूरी तरह से सहयोग करना होगा।