script30 नवंबर से सात दिन तक CBI के समक्ष पेश हों दयानिधि मारन: SC | Supreme Court directs Dayanidhi Maran to appear for CBI questioning for 7 days on Telephone exchange scam case | Patrika News
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30 नवंबर से सात दिन तक CBI के समक्ष पेश हों दयानिधि मारन: SC

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन को 30 नवंबर से सात दिन तक सीबीआई जांच दल के समक्ष हाज़िर होने के आदेश दिए हैं। 

Nov 27, 2015 / 01:47 pm

Nakul Devarshi

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन को 30 नवंबर से सात दिन तक सीबीआई जांच दल के समक्ष हाज़िर होने के आदेश दिए हैं। मारन पर टेलीकॉम घोटाले में पद का दुरुपयोग करने के साथ ही सरकारी ख़ज़ाने में नुकसान पहुंचाने का आरोप है।

मारन पर खुद के चन्नई स्थित आवास पर 323 टेलीफोन लाइनें स्थापित करने के आरोप लगे हैं। इन टेलीफोन लाइनों का इस्तेमाल एक टीवी चैनल के काम में लिए जा रहे थे।

सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश टीएस ठाकुर की बेंच ने आदेश सुनाते हुए ये भी साफ़ किया है कि इस दौरान पूर्व मंत्री मारन को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन उन्हें ब्यूरो के हर सवाल का जवाब देकर जांच में पूरी तरह से सहयोग करना होगा। 

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