कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिकता की जांच मामले में अदालती राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की ब्रिटिश नागरिकता की जांच के संबंध में दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिकता की जांच मामले में अदालती राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की ब्रिटिश नागरिकता की जांच के संबंध में दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।
गौरतलब है कि अधिवक्ता एमएल शर्मा की ओर से दायर की गई जनहित याचिका में शीर्ष न्यायालय से सीबीआई को राहुल गांधी की नागरिकता की जांच करने और मामला दायर करने के आदेश देने की अपील की गई थी।
इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने हाल ही में ये सनसनीखेज़ आरोप लगाए थे कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक कंपनी बनाने के लिए अधिकारियों के समक्ष खुद को ब्रिटेन नागरिक होने का दावा किया था।