scriptपिता की लाठी मारकर हत्या करने के जुर्म में बेटे को उम्र कैद | Life imprisonment to son for father murder | Patrika News

पिता की लाठी मारकर हत्या करने के जुर्म में बेटे को उम्र कैद

locationसिरसाPublished: Nov 29, 2016 12:15:00 pm

जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष की अदालत ने पिता की लाठी
मारकर हत्या करने के जुर्म में बेटे को आजीवन कारावास

life imprisonment

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जींद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष महला की अदालत ने पिता की लाठी मारकर हत्या करने के जुर्म में बेटे को आजीवन कारावास तथा पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 20 अप्रैल 2015 को गांव करसिंधू निवासी रणधीर का अपने पिता अमर सिंह (75) से विवाद हो गया था। तैश में आए रणधीर ने अपने पिता अमर सिंह पर लाठी से हमला कर दिया। जिसमें अमर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना को अंजाम देकर रणधीर मौके से फरार हो गया था।

पुलिस ने मृतक की पुत्रवधु सुशीला की शिकायत पर रणधीर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रणधीर को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस पूछताछ के दौरान सामने आया था कि रणधीर को अपने पिता अमर सिंह के चरित्र पर संदेह था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष महला की अदालत ने रणधीर को आजीवन कारावास तथा पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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