महिला उत्पीडऩ न्यायालय ने नौ साल पुराने मामले में सुनाया फैसला° पांच-पांच हजार रुपए जुर्माने के दिए आदेश
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (महिला उत्पीडऩ मामलात) ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दो जनों को दोषी मानते हुए सोमवार को सात-सात साल का कारावास और पांच-पांच हजार रुपए जुर्माने के आदेश दिए। सजा पाने वालों में श्रीमाधोपुर निवासी गोपाल जाट व पातलियास निवासी कालू जाट शमिल हैं। इस मामले में छह जनों को दोषमुक्त कर दिया गया।
प्रकरण के अनुसार 1 अगस्त 2006 को एक व्यक्ति ने कोतवाली में मामला दर्ज कराया। परिवादी ने आरोप लगाया कि 25 जुलाई 2006 को नाबालिग बहन सहेलियों के साथ हरणी महादेव घूमने गई। वहां उसे अभियुक्त गोपाल और कालू जाट मिले। उसे कहा कि उसका भाई उसे समेलिया फाटक के यहां बुला रहा है। दोनों को बहला-फुसला कर जीप में बैठाकर ले गए। उसे पाली ले जाकर बंधक बनाकर रखा। वहां उसके साथ दोनों नेदुष्कर्म किया। इस बीच बहन के गायब हो जाने पर उसकी सहेलियों ने परिजनों को सूचना दी। पुलिस ने गोपाल और कालू समेत आठ जनों को अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया। अदालत में चालान पेश किया गया। अदालत ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में गोपाल व कालू को सात-सात साल कारावास की सजा सुनाई। वहीं, छह अन्य को दोषमुक्त कर दिया। विशिष्ट लोक अभियोजक सविता शर्मा ने अभियुक्तों के खिलाफ गवाह और दस्तावेज पेशकर आरोप सिद्ध किया।