बाल विवाह कानून मुस्लिम लॉ पर लागूः मद्रास हाईकोर्ट
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै
पीठ ने स्पष्ट किया कि बाल विवाह निरोधी अधिनियम बेटियों के कल्याण को ध्यान में
रखते हुए है
मदुरै। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने स्पष्ट किया कि बाल विवाह निरोधी अधिनियम बेटियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए है और यह मुस्लिम पर्सनल लॉ पर भी कायम है। हाईकोर्ट ने यह विचार रखते हुए जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें सरकार व प्रशासन को निर्देश देने की मांग थी कि वे बाल विवाह निरोधी कानून के तहत 18 साल से कम की मुस्लिम बेटियों के विवाह में दखलंदाजी नहीं करे।
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