आय से अधिक संपत्ति रखने वाले जपं अध्यक्ष जेआर भगत को जेल
बिलासपुरPublished: Nov 27, 2015 11:44:00 am
आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपी पथरिया जनपद पंचायत के पूर्व सीईओ जेआर भगत की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है
बिलासपुर. विशेष एसीबी न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपी पथरिया जनपद पंचायत के पूर्व सीईओ जेआर भगत की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है।
एसीबी ने भगत के खिलाफ विशेष न्यायालय में 10 वर्ष बाद 25 नवंबर को चालान पेश किया था। इसमें आरोपी के न्यायालय में उपस्थित न होने पर वारंट जारी किया गया था।
वारंट जारी होने के बाद गुरुवार को वे न्यायालय में पेश हुए। इस दौरान भगत ने अपनी जमानत की याचिका भी लगाई। इस पर सुनवाई करते हुए एसीबी विशेष न्यायालय की न्यायाधीश गीता नेवारे ने याचिका को खारिज करते हुए भगत को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
सन 2005 के इस मामले में जांच के दौरान एसीबी ने भगत को नोटिस जारी कर छापेमारी में जब्त की गई चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मांगा था।
ये है मामला
एसीबी के मुताबिक पथरिया जनपद पंचायत के पूर्व सीईओ जेआर भगत के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत मिली थी।
शिकायत पर एसीबी की टीम ने 9 मई 2005 को भगत के मंगला गंगानगर फेस टू स्थित मकान में छापा मारा था। कार्रवाई के दौरान भगत के पास उनकी आय से 21 लाख 95 हजार 393 रुपए अधिक संपत्ति मिली थी। मामले में एसीबी ने मंगलवार को चालान पेश किया था, लेकिन उस दौरान आरोपी न्यायालय में पेश नहीं हुआ।