SECL के पर्सनल मैनेजर ने अनुकम्पा नियुक्ति में मांगी रिश्वत, 3 साल का कारावास
कोरीयाPublished: Nov 26, 2015 02:22:00 pm
सीबीआई कोर्ट रायपुर की ओर से अनुकंपा नियुक्ति के लिए रिश्वत मांगने वाले
आरोपी एसईसीएल के पर्सनल मैनेजर और 3 साल कारावास की सजा सुनाई
गई…
चिरमिरी. सीबीआई कोर्ट रायपुर की ओर से अनुकंपा नियुक्ति के लिए रिश्वत मांगने वाले आरोपी एसईसीएल के पर्सनल मैनेजर और लेखापाल को 3 साल कारावास की सजा सुनाई गई।
न्यायालय सूत्रों के अनुसार एसईसीएल चिरमिरी क्षेत्र के एनसीपीएच सबएरिया कालरी के तत्कालीन पर्सनल मैनेजर बी त्रिपाठी व एकाउंटेंट निरंजन पाण्डेय की ओर से 19 सितंबर 2009 को प्रार्थी सरस्वती और चचेरे भाई पुनीराम से अनुकंपा नियुक्ति के लिए रिश्वत मांगी थी।
प्रार्थी ने सीबीआई कार्यालय भिलाई में मामले की शिकायत की थी। प्रार्थी की शिकायत पर सीबीआई की टीम ने पर्सनल मैनेजर और एकाउंटेंट को 10 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था।
सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 120 बी भादसं धारा 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) के तहत किया अपराध पंजीब) कर जांच रिपोर्ट सीबीआई की विशेष अदालत रायपुर में पेश किया गया था।
मामले में सीबीआई कोर्ट ने आरोप पर्सनल मैनेजर बी त्रिपाठी और एकाउंटेंट निरंजन पाण्डेय को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है।