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उच्च न्यायालय ने रजनीकांत से अंतरिम रोक वापस ली

Published: Mar 11, 2015 04:59:00 pm

मद्रास उच्च न्यायालय ने साउथ सुपरस्टर रजनीकांत पर लगाई गई अंतरिम रोक कल वापस ली

चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने साउथ सुपरस्टर रजनीकांत की फिल्म “कोच्चाडियां” के बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन पर पिछले साल लगाई गई अंतरिम रोक कल वापस ले ली है।

खबरों के अनुसार न्यायमूर्ति आर सुब्बैया ने अपने आदेश में कहा “हर नागरिक को अपनी,अपने परिवार,शादी,शिक्षा समेत अन्य मामलों की निजता की रक्षा करने का अधिकार है”।

न्यायाधीश ने कहा “कोई प्रकाशन अगर किसी नागरिक की मरजी के बिना और उसकी निजता के संबध में किया गया हो तो वह व्यक्ति उस पर रोक लगाने का हकदार है”। साथ ही कोर्ट ने बताया कि इस मामले में प्रकाशन सिर्फ वाणिज्यिक व्यापार के संबध में किया गया हो तो ऎसे मामले में अदालत रोक नहीं लगा सकती ।

गौरतलब है कि कोर्ट ने 8 दिसंबर 2014 के आदेश पर लगाई गई अंतरिम रोक को वापस ले लिया है।

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