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हिट एंड रन केस:सलमान को राहत,ड्राइविंग लाइसेंस पेश करने की जरूरत नहीं

सलमान पर काले हिरण शिकार मामले में अवैध हथियार रखने व इस्तेमाल करने का आरोप है

Mar 03, 2015 / 08:39 am

प्रीती जैन

जोधपुर/मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के मंगलवार का दिन बेहद अहम है। एक तरफ काले हिरण शिकार केस में आर्म्स एक्ट मामले में फैसला आना है, वहीं हिट एंड रन में मामले में अभिनेता का राहत मिली है।

मामले में उनके लाइसेंस को लेकर मुंबई कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें अभिनेता को लाइसेंस पेश करने का निर्देश देने की मांग की थी। अभियोजन पक्ष की मांग पर कोर्ट ने इससे पहले सुनवाई के दौरान 3 मार्च तक सुरक्षित रखा था।

गौरतलब है कि विशेष सरकारी वकील प्रदीप घारत ने दलील दी कि 28 सितंबर, 2002 की रात को उपनगरीय इलाके बांद्रा में जब सलमान खान की कार फुटपाथ पर सोए लोगों पर चढ़ गई थी उस वक्त उनके पास लाइसेंस नहीं था। इस हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई थी और चार घायल हो गए थे।

वहीं काले हिरण शिकार केस में आम्र्स एक्ट मामले में अभिनेता पर जोधपुर अदालत मंगलवार को फैसला सुना सकती है। मामले को लेकर अदालत 25 फरवरी को फैसला सुनाने वाली थी लेकिन कोर्ट ने मामला 3 मार्च तक लंबित रखा था। अभिनेता पर काले हिरण शिकार मामले में अवैध हथियार रखने व इस्तेमाल करने का आरोप है।

क्या है मामला

मामला साल 1998 का है, जब फिल्म “हम साथ साथ है” की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर काले हिरण के शिकार के आरोप लगे थे। जिसके बाद ये मामला राजस्थान की एक निचली अदालत में चला। अदालत ने इस मामले में सलमान को पांच साल की सजा सुनाई थी। वहीं इस फैसले के खिलाफ सलमान ने हाईकोर्ट में अपील की थी। जहां निचली अदालत के फैसले पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी।

इसी स्थगनादेश के खिलाफ ही राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सलमान के मामले पर दखल देने से इंकार करते हुए उन्हें एक बार फिरर से राजस्थान कोर्ट में जाने को कहा था।

सलमान पर 4 मामले दर्ज
शिकार मामले को लेकर सलमान पर 4 केस दर्ज है।
मथानिया और भवाद दो चिंकारा शिकार के दो अलग अलग मामले।
एक कंकाणी हिरण शिकार मामला और
लाइसेंस समाप्त होने पर अवैध हथियार रखने व इस्तेमाल करने का आरोप (आम्र्स एक्ट के तहत)

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