उमरिया. ग्राम झाला पंचायत हल्का पतरेई थाना तहसील चंदिया के पुस्तैनी निवासी है शासन की योजना अनुसार शासन भूमि पर लंबे समय से काबिज होकर निवास कर रहे रहवासियों को पट्टा दिए जाने की योजना चलाई गई है जिसमें चंदिया तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत पतरेई के ग्राम झाला के बैगा समाज के आदिवासियों को भू-खण्ड धारक प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है जिसमें घोर अनियमिततायें बरती गई है प्रथम दृष्टया जो जिस आराजी खसरा नंबर पर काबिज है उसे काबिज है उसे काबिज खसरा नंबर पर प्रमाण पत्र न देकर दूसरे काबिज भूमि धारक के खसरा नंबर का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। जो भविष्य में विवाद का कारण बनेगा उदाहरण बतौर बुद्ध पिता गुल्लू बैगा का मकान खसरा नंबर 196/1 में बना है तथा वह काबिज है। किंतु उसे खसरा नंबर 199/1 में भू-खण्ड धारक का प्रमाण-पत्र जारी किया गया है। उसी प्रकार गुल्लू पिता ब़द्धा बैगा ही 196/1 में काबिज है जबकि उसे आराजी खसरा नं. 199/1 में भू-धारक का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। आराजी खसरा नं. 199/1 में समराजी पिता मंगलिया बैगा काबिज होकर काश्तकारी कर रहा है। तथा निवासरत है प्रमाण स्वरूप राजस्व पंचशाला की छायाप्रति संलग्न है।
उक्त अनियमितता के अलावा हल्का पटवारी द्वारा ग्राम झाला निवासी दादू राम बैगा पिता हिरवा बैगा को अपना प्रतिनिधि बतौर ग्रामवासियों के मध्य यह संदेश भेजवाया कि जो भूमि धारक 1500 रूपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से जमा करेगा उसे भूमि धारक प्रमाण-पत्र दिया जाएगा और जारी भू-खण्ड धारक प्रमाण पत्र हितग्राहियों से प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से 1500 रूपये उसके मजीं के खिलाफ वसूल किए गए हैं बिक्का बैगा, छोटे लाल बैगा का भी भू-खण्ड धारक प्रमाण पत्र जारी है इन दोनों के द्वारा 500 रूपये जमा किए गए है। 1000 रूपये अभी बकाया है इसलिए उन्हें अभी भी भू-खण्ड धारक प्रमाण-पत्र नहीं दिये गये हैं। पटवारी के दलाला दादू राम बैगा के पास सुरक्षित है दादू राम बैगा का कहना है कि मुझे जब 1000 रूपये पटवारी साहब के लिए दोगे तभी अब मैं पट्टा दंूगा हल्का पटवारी द्वारा मना किया गया है। ग्रामीणजनों द्वारा उक्त अवैधानिक अपराधिककृत्य के विरोध किये जाने पर उनके पट्टा निरस्त किये जाने की धमकी दी जा रही है।
हल्का पटवारी व उसके दलाल द्वारा किया गया कृत्य जालसाजी पूर्ण आर्थिक शोषण से परिपूर्ण होते हुए घोर अपराधिक कृत्य है।
गांव के लोगों ने तहसीलदार समक्ष पहुंचकर लिखित शिकायत दी है कि ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खसरा नंबर पर काबिज हितग्राहियों को सही भू-खण्ड धारक प्रमाण-पत्र दिलाये जाने तथा हितग्राहियों से वसूली गई राशि को वापस दिलवाने तथा किये गये गलत कृत्य पर दोषीजनों के विरूद्ध कार्यवाही की मांग की है।
गांव के बराती पिता बिसनाती बैगा, बुद्ध पिता गुल्लू बैगा, सुनीता बाई पति बबलू बैगा, मुन्ना पिता विशम्भर बैगा, महेश पिता ननकू बैगा, लाला पिता सोमाली बैगा, धनीराम पिता समराजी बैगा, श्याम लाल पिता ननकू बैगा, कुसुम बाई पति सोने लाल बैगा, ननकू पिता विश्राम बैगा, शिवराजी पिता मंगलिया बैगा सहित अन्य लोगों ने तहसीलदार समक्ष पहुंचकर अपने काबिज पट्टे की मांग की है।