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बिना पैरेंट्स की अनुमति के फीस नहीं बढ़ा सकते स्कूल

मिशन कंपाउंड निवासी मनोज चौधरी ने पब्लिक स्कूल में बढ़ती फीस को लेकर आरटीआई लगाई थी जिसके जवाब में सीबीएसई ने जवाब दिया है।

Apr 01, 2016 / 06:47 pm

Archana Sahu

school fees

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मुजफ्फरनगर। पब्लिक स्कूल में मनमानी तौर पर बढ़ती फीस को लेकर पैरेंट्स ने कई बार इसका विरोध किया पर नतीजा कुछ नहीं निकल सका। साथ ही इस मसले पर अधिकारियों से लेकर शासन तक ने भी कोई सख्त कदम नहीं उठाए। पर अब पब्लिक स्कूल बेवक्त या मनमानी तौर पर फीस नहीं बढ़ा सकते। अगर वो ऐसा करते भी हैं तो उन्हें स्टूडेंट के पैरेंट्स से विचार करके ही ऐसा कदम उठाना होगा। यह बात सीबीएसई ने आरटीआई के जवाब में कही है।

दरअसल मिशन कंपाउंड निवासी मनोज चौधरी ने पब्लिक स्कूल में बढ़ती फीस को लेकर आरटीआई लगाई थी जिसके जवाब में सीबीएसई ने साफ कहा है कि पब्लिक स्कूल तभी फीस बढ़ा सकते हैं, जब अभिभावक चाहेंगे। इसके अलावा आरटीआई में और भी सवाल किए गए हैं, जिनका जवाब सीबीएसई ने दिया है।

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स्कूल ने मनमानी की तो मान्यता हो जाएगी समाप्त

सीबीएसई ने कहा है कि शुल्क प्रभार, संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के अनुसार होना चाहिए, लेकिन विद्यालय में प्रवेश प्राप्त के लिए या किसी अन्य प्रायोजन के लिए कोई भी व्यक्ति शुल्क या स्वैच्छिक दान विद्यालय के नाम से वसूले या एकत्र करे, यह नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे मामले में बोर्ड कठोर कार्रवाई कर सकता है, विद्यालय की मान्यता भी समाप्त की जा सकती है।

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स्टूडेंट के स्कूल छोड़ने पर त्रैमासिक सत्र के पैसे होंगे वापस

इसके अलावा माता-पिता का स्थानांतरण होने या स्वास्थ्य खराब होने के कारण छात्र के विद्यालय छोड़ने या सत्र समाप्त होने से पहले छात्र की मृत्यु हो जाती है तो स्कूल त्रैमासिक सत्र का शुल्क वापस करेगा।

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