वाराणसी. जिलाधिकारी योगेश्वर राम मिश्र ने शुक्रवार को विकास भवन सभागार में फ्लाईग एवं स्टैटिक सर्विलांस टीम के साथ बैठक करके अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने कहा कि चेकिंग अभियान के दौरान किसी के पास से 50 हजार से अधिक की धनराशि मिलती है तो उसकी वीडियोग्राफी करायी जाये। जांच टीम जब दस्तावेजों से संतुष्ट नहीं हो तभी पैसा सीज किया जाये।
उन्होंने कहा कि वीडियाग्राफी के दौरान संबंधित व्यक्ति का नाम, परिचय, बरामद पैसे संबंधित व्यक्ति से खुद गिनवाये आदि की वीडियोग्राफी करायी जाये। इसके अतिरिक्त पैसे से जुड़े दस्तावेज भी मांगे जाये। इसके साथ विड्राल स्लीप, पासबुक इंट्री, मोबाइल से ऑनलाइन एकाउंट ट्रांसफर का विवरण भी देखा जाये। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि पर्याप्त दस्तावेज नहीं होने पर ही पैसा सीज किया जाये। इसके बाद संबंधित थाने में निर्धारित धारा में मुकदमा दर्ज कराया जाये। जिलाधिकारी ने कहा कि संदिग्ध लोगों के पैसा मजिस्ट्रेट के सामने ही सीज हो। तीन प्रतियों में पंचनामा तैयार हो और एक प्रति संबंधित व्यक्ति को देने के साथ एक प्रति मजिस्ट्रेट व तीसारी प्रति के कैश के साथ कोषागार में जमा कर दिया जाये। जिलाधिकारी ने कहा कि कैश मुक्त करने के लिए प्रतिदिन मुख्य कोषाधिकारी की अध्यक्षता में शाम पांच बजे के बाद बैठक होगी। कोषाधिकारी के संतुष्ट होने पर ही कैश रिलीज किया जायेगा। रिलीज आर्डर का विवरण आयकर विभाग, संबंधित थाने में भी भेजना अनिवार्य किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा हि उनके निर्देश का पालन नहीं होने पर जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी की जायेगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी पुलकित खरे, उप जिला निर्वाचन अधिकारी मुनीन्द्र नाथ उपाध्ययाय आदि अधिकारी भी उपस्थित थे।
राजनीतिक दलों के काफिले में नहीं चल पायेंगे 10 से अधिक वाहन
मुख्य विकास अधिकारी पुलकित खरे ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान गाडिय़ों पर प्लैश लाइन , हूटर, फोकस लाइट आदि का प्रयोग नहीं किया जायेगा। सभी वाहनों पर झंडे व स्टीकर लगाने की साइज निर्धारित है इससे अधिक साइज का झंडा व स्टीगर होने पर कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि दो राजनीतिक दल गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं तभी काफिले के दो वाहन पर दोनो दलों के एक ही अलग-अलग झंडे लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के काफिले में अधिकतम 10 वाहन ही चल सकते हैं। किसी भी हाल में राजनीतिक दल का कार्यालय को मतदान स्थल के 200 मीटर परिधि में न बनाया जाये। इसके अतिरिक्त धार्मिक स्थान, शिक्षण संस्थान व अस्पताल में चुनाव कार्यालय नहीं बन सकते हैं।