scriptइनकम टैक्स बचाने के 8 आसान तरीके | 8 Tips: How to save income tax | Patrika News

इनकम टैक्स बचाने के 8 आसान तरीके

Published: Apr 04, 2016 01:31:00 pm

आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही बातें, जिन्हें जान कर आप इनकम टैक्स चुकाने में ज्यादा से ज्यादा पैसा बचा सकते हैं

The Income Tax Department gave notice to 3,000 tax

The Income Tax Department gave notice to 3,000 taxpayers

मार्च क्लोजिंग के साथ ही लोगों में टैक्स बचाने को लेकर चिंता बढ़ जाती है। आज के जमाने में हर आदमी चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट कर्मचारी, अपनी आमदनी में से ज्यादा से ज्यादा बचाना चाहता है। इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। सौभाग्य से भारतीय इनकम टैक्स कानून आपको इसकी इजाजत भी देता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही बातें, जिन्हें जान कर आप इनकम टैक्स चुकाने में ज्यादा से ज्यादा पैसा बचा सकते हैं-

लाइफ इंश्योरेंस
खुद का अथवा अपने परिवार में किसी का लाइफ इंश्योरेंस करने में खर्च हुई राशि भी सेक्शन 10(10डी) के तहत पूरी तरह नॉन-टेक्सेबल है। हालांकि सरकार द्वारा एक अधिकतम सीमा तय की गई है।

एग्रीकल्चरल इनकम
अगर आपको खेती से किसी भी प्रकार की इनकम हो रही है तो उस पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है। खेती के अलावा अन्य किसी भी तरह की इनकम होने पर आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा।

होम लोन
अगर आपने कोई मकान खरीदा है और उसकी किस्तें अपनी सैलेरी से दे रहे हैं तो जितना अमाउंट किस्तों में दिया है, उतनी राशि पूरी तरह आयकर से मुक्त है।

एजुकेशन लोन
बच्चों की पढ़ाई के लिए बैंकों से लिया गया लोन आयकर मुक्त है। इस राशि पर आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं चुकाना होता है।

स्कूल/ कॉलेज फीस
बच्चों के स्कूल, कॉलेज की फीस चुकाने में खर्च की गई राशि भी पूरी तरह से आयकर मुक्त है।

सरकारी योजनाओं में इन्वेस्टमेंट
भारत सरकार कुछ ऐसी योजनाएं जारी करती हैं जिन्हें पैसा इन्वेस्ट करने पर आयकर में छूट मिलती है, उदाहरण के तौर पर किसान विकास पत्र। इन योजनाओं में जितना पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वह पूरी तरह आयकर मुक्त होता है परन्तु इसकी एक अधिकतम सीमा तय की गई है।

एलटीए (लीव ट्रेवल अलाउंस)
एलटीए अर्थात लीव ट्रेवल अलाउंस के तहत घरेलू यात्राओं में भी सेक्शन 10(5) के अंतर्गत टेक्स रिबेट प्राप्त होती है। परन्तु यह छूट प्रत्येक चार साल में अधिकतम दो बार ही इस्तेमाल की जा सकती है।

ग्रेच्यूटी पर नहीं लगता टैक्स
निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलने वाली 10 लाख रुपए तक की ग्रेच्यूटी राशि भी इनकम टैक्स फ्री है।
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