इस्लामाबाद। पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स (किन्नर) के साथ विवाह को कानूनी रूप से वैध बताते हुए 50 मौलवियों ने फतवा जारी किया है। पाकिस्तान की एक वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक, तनजीम इत्तेहाद -आई-उम्मत से संबद्ध मौलवियों ने इस फतवे को रविवार को जारी किया। इसमें कहा गया है कि पुरुष होने के स्पष्ट लक्षणों वाले ट्रांसजेंडर्स एक महिला या महिला के स्पष्ट लक्षणों वाले ट्रांसजेंडर्स के साथ शादी कर सकते हैं।
फतवे में हालांकि यह भी कहा गया है कि दोनों लिंगों के लक्षणों वाले ट्रांसजेंडर्स किसी से भी विवाह नहीं कर सकते। फतवे में यह भी कहा गया है कि किन्नरों को संपत्ति से बेदखल करना गैर-कानूनी है और जो माता-पिता अपने ट्रांसजेंडर बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर देते हैं, वे खुदा के कहर का भाजन बनते हैं।
मौलवियों ने सरकार से इस तरह के माता-पिताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। इस फतवे में ट्रांसजेंडर्स के प्रति समाज के नजरिए का भी जिक्र किया गया है। इसमें ट्रांसजेंडर्स को अपमानित करने या उन्हें चिढ़ाने वाले कृत्यों को हराम कहा गया है।
फतवा अंतिम संस्कार की बातों पर खत्म होता है, जिसके मुताबिक सभी ट्रांसजेंडर्स का अंतिम संस्कार अन्य मुस्लिम पुरुष या महिलाओं की तरह ही होगा।
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