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मिस्त्र के पूर्व इस्लामवादी राष्ट्रपति मोर्सी को उम्रकैद की सजा

मिस्त्र की एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति मोर्सी को साल 2011 में जेल तोड़ने के आरोप में मौत की सजा सुनाई

जयपुरJun 16, 2015 / 07:44 pm

भूप सिंह

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काहिरा। मिस्त्र की एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व इस्लामवादीराष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी को साल 2011 में जेल तोड़ने के आरोप में मौत की सजा सुनाई। मोर्सी मिस्त्र के ऎसे पहले राष्ट्रपति जो स्वतंत्र रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति किए गए थे। मोर्सी को ये सजा इसी साल मई में सुनाई गई थी लेकिन इस पर अंतिम निर्णय मिस्त्र के शीर्ष धार्मिक नेता (ग्रैंड मुफ्ती) की राय के आने के बाद हुई र्है। इससे पहले एक अन्य मामले में अदालत ने मोर्सी को जासूसी मामले में आजीवन कैद की सजा सुनाई थी। मोर्सी पर आरोप है कि उन्होंने फलस्तीनी गुट हमास, लेबनान के चरमपंथी गुट हिज्बुल्लाह और ईरान के लिए जासूसी की।

हालांकि मोर्सी के समर्थकों ने सजा को “मजाक” बताया है। मोर्सी इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। जुलाई 2013 में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन के बाद मोर्सी को अपदस्थ किया गया था। सत्ता में रहते हुए प्रदर्शकारियों को जेल में ठूसने और प्रताडित करने के मामले में मोर्सी फिलहाल 20 साल की जेल काट रहे है।

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