नए उपभोक्ताओं के लिए भी जरूरी नए व्यक्तिगत जल कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को भी अब आधार संख्या आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी। जिस उपभोक्ता के पास आधार नम्बर नहीं है, उन्हें कुछ रियायत दी गई है। उन्हें आधार कार्ड बनवाने के पहले चरण में मिलने वाली रसीद के साथ उन्हें नौ तरह के दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज की प्रतिलिपि नजदीकी विभागीय कार्यालय में जमा करवानी होगी। एेसे उपभोक्ता, जिन्होंने अब तक आधार पंजीयन नहीं करवाया है उन्हें राज्य सरकार द्वारा स्थापित नजदीकी स्थाई आधार नामांकन केन्द्र पर जाकर आधार पंजीकरण करवाना होगा। एेसे आवेदकों को जिन्होंने अब तक आधार पंजीकरण करवा लिया है और जिन्हें अब तक आधार संख्या नहीं मिली है, उन्हें नए कनेक्शन के लिए पहचान सम्बंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इसमें राज्य सरकार ने पासपोर्ट, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, महानरेगा का जॉब कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, स्व
तंत्रता सैनानी का फोटो कार्ड, राज्य सरकार द्वारा जारी विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र अथवा राज्य या केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी प्रमाण पत्र को दस्तावेज के रूप में शामिल किया है।
हां, आदेश आया है… जलदाय विभाग के मुख्य अभियंता (शहरी एवं एनआरडब्ल्यू) आईडी खान ने हाल ही में परिपत्र जारी कर सभी जल उपभोक्ताओं के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता लागू की है। जल्द ही सभी जल उपभोक्ताओं के आधार क्रमांक उनके जल खातों से लिंक किए जाएंगे।
-हरिराम चौधरी, सहायक अभियंता, जलदाय विभाग पाली