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बाहुबली अतीक के खास अरशद को मिली जमानत, कोर्ट ने रखी ये शर्त

locationप्रयागराजPublished: Sep 14, 2019 08:56:52 am

अपहरण व लूट के आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर।

Atiq Ahmad

अतीक अहमद

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने षड्यंत्र, मारपीट, अपहरण व लूट के आरोपी अरशद की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। एक दर्जन लोगों के साथ आरोपी अरशद देवरिया जेल में लखनऊ के व्यवसायी के साथ मारपीट में भी आरोपी है। यह व्यवसायी वही हैं जिसने बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद पर देवरिया जेल में बुलाकर मारने की प्राथमिक दर्ज कराई है। याची का कहना था कि घटना में उसका रोल स्पष्ट नहीं है। अन्य आरोपियों के साथ पुलिस ने उसे फंसाया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने आरोपी के अधिवक्ता की बहस सुनकर दिया है। कोर्ट ने याची को गवाहों को न धमकाने, विवेचना में हाजिर होने, अपराध की पुनरावृत्ति न करने आदि शर्तो का पालन करने का आदेश दिया है और कहा है कि पालन न करने पर जमानत निरस्त हो सकती है। याची 12 मार्च 19 से जेल में है। एक दर्जन लोगों के साथ धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज है।
By Court Correspondence

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