यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने आरोपी के अधिवक्ता की बहस सुनकर दिया है। कोर्ट ने याची को गवाहों को न धमकाने, विवेचना में हाजिर होने, अपराध की पुनरावृत्ति न करने आदि शर्तो का पालन करने का आदेश दिया है और कहा है कि पालन न करने पर जमानत निरस्त हो सकती है। याची 12 मार्च 19 से जेल में है। एक दर्जन लोगों के साथ धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज है।
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