इसे भी पढ़ें बरेली के एफआर इस्लामिया कॉलेज परिसर में ताजुश्शरिया के सालाना उर्स की अनुमति न देने का मामला पहुंचा कोर्ट यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि एयरपोर्ट तक हाई कोर्ट से पहुच मार्ग 11.5 किलोमीटर है। फोरलेन रोड बनने से दूरी कम हो जायेगी। हाई कोर्ट को राज्य सरकार ने जी टी रोड से कालिंदीपुरम तक आर ओ बी बनाने की योजना की जानकारी दी।
By Court Correspondence