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माल्या के खिलाफ गैर-जमानती वारंट, कोर्ट ने कहा- भारत वापसी के लिए दबाव बनाए सरकार

माल्या पर विभिन्न बैंकों से कर्ज लेकर उनकी अदायगी न करने के साथ ही चेक बाउंस के मामले भी चल रहे हैं। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट 7.5 करोड़ रुपए के चेक बाउंस मामले में माल्या के खिलाफ चार केस दर्ज करवा चुका है।

Aug 06, 2016 / 04:19 pm

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत के फैसले से विजय माल्या की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चेक बाउंस के मामले में अदालत ने विजय माल्या के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने सरकार से कहा है कि वह विजय माल्या पर कानूनी कार्रवाई के लिए उनकी भारत वापसी कराए। 
पटियाला हाउस कोर्ट ने माल्या को पेश होने के लिए फरमान जारी किया है। उसके अनुसार उन्हें 4 नवंबर 2016 को हाजिर होना है। अदालत ने माल्या को वारंट भेजने के लिए कहा है। 
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अदालत ने विदेश मंत्रालय से कहा है कि वह लंदन में रह रहे माल्या को वारंट भेजे। अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि अनेक बार फरमान सुनाए जाने के बाद भी माल्या कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, इसलिए उनकी पेशी के लिए सख्ती बरतनी होगी।
दूसरी ओर इस मामले में माल्या के वकील ने कहा है कि उनके मुवक्किल भारत आने की स्थिति में नहीं हैं। उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया है। माल्या पर विभिन्न बैंकों से कर्ज लेकर उनकी अदायगी न करने के साथ ही चेक बाउंस के मामले भी चल रहे हैं। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट 7.5 करोड़ रुपए के चेक बाउंस मामले में माल्या के खिलाफ चार केस दर्ज करवा चुका है।
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