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डूंगरपुर

कोर्ट के आदेश से दूर हुआ ‘धनलक्ष्मी’ की उम्र कैद का खौफ

डूंगरपुर जिले का मामला : न्यायालय के आदेश पर मालखाने में जब्तशुदा 27 लाख 49 हजार 300 रुपए राजकोष में जमा कराए, जब्त राशि के लिए पत्रिका की पहल से बढ़ा राजकोष

डूंगरपुरDec 06, 2016 / 08:12 pm

Ashish vajpayee

In the order of Court seized the amount deposited

In the order of Court seized the amount deposited in the treasury

बिछीवाड़ा थाने के मालखाने में पड़ी तीन अलग-अलग प्रकरणों में जब्तशुदा नकदी को न्यायालय के आदेश पर बैंक के माध्यम से राजकोष में जमा कराया गया। राजस्थान पत्रिका ने 16 नवंबर को मालखाने में कैद बेगुनाह लक्ष्मी पर उम्रकैद का खतरा शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। इसके बाद पुलिस महकमा हरकत में आया।
इसी क्रम में बिछीवाड़ा थाने में जुआ एक्ट के दो प्रकरणों तथा 102 सीआरपीसी के तहत एक प्रकरण में जब्त 27 लाख 49 हजार 300 रुपए की राशि को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर तथा ग्राम न्यायालय, बिछीवाड़ा के आदेश पर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर की डूंगरपुर शाखा के माध्यम से मालखाना इंचार्ज हेड कांस्टेबल दिग्विजयसिंह ने राजकोष में जमा कराया।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से पांच सौ तथा एक हजार रुपए के नोट को प्रचलन से बंदकर देने पर पुलिस थानो के मालखानों में जब्त नकदी को लेकर पुलिस अधिकारी पशोपेश की स्थिति में थे, लेकिन न्यायालय के आदेश पर उक्त राशि राजकोष में जमा कराई जा रही है।
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