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उत्तराखंड हाईकोर्ट का निर्देश, जब तक स्कूलों की स्थिति बेहतर न हो सरकार कार-एसी नहीं खरीदे

हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक स्कूलों की स्थिति बेहतर नहीं होती तब तक सरकार कोई भी ऐशो-आराम का सामान जैसे एसी, गाड़ी और फर्नीचर आदि न खरीदे।

Jun 24, 2017 / 07:29 am

Abhishek Pareek

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाने का आदेश उत्तराखंड सरकार को दिया था जिसका पालन न होने पर हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है। 
हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक स्कूलों की स्थिति बेहतर नहीं होती तब तक सरकार कोई भी ऐशो-आराम का सामान जैसे एसी, गाड़ी और फर्नीचर आदि न खरीदे। कोर्ट ने शिक्षा सचिव से सवाल किया कि जब तक उसके आदेश का पालन नहीं होता है तब तक क्यों न सभी नौकरशाहों की सैलरी रोक दी जाए?
सुविधाएं देने में सरकार फेल 

हाईकोर्ट ने अपने निर्देश में कहा, चूंकि राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में बेंच, ब्लैकबोर्ड, लड़के-लड़कियों के अलग-अलग स्वच्छ शौचालय, पंखे जैसी बुनियादी सुविधाएं देने में बुरी तरह असफल रही है, इसलिए राज्य सरकार भी आलीशान गाड़ियां, फर्नीचर और एसी जैसे सामान तब तक नहीं खरीद सकती जब तक हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो जाता। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यह निर्देश साल 2014 में दीपक राणा नाम के शख्स की जनहित याचिका पर दिया था। 

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