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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, देश के सभी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले बजाना होगा राष्ट्र गान

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने एक अहम आदेश में कहा है कि देशभर के सभी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रीय गान बजेगा।

Nov 30, 2016 / 12:40 pm

Abhishek Pareek

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने एक अहम आदेश में कहा है कि देशभर के सभी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रीय गान बजेगा। साथ ही सिनेमाघरों में मौजूद सभी लोगों को राष्ट्रीय गान के सम्मान में खड़ा होना होगा। 
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय पहचान, एकता आैर संवैधानिक देशभक्ति से जुड़ा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय गान के समय सिनेमा हाॅल के पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाया जाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। 
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्यावसायिक हित में राष्ट्रीय गान का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय गान का इस्तेमाल ड्रामा क्रिएट करने, वैरायटी साॅन्ग के तौर पर नहीं किया जाएगा। 

सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश श्याम नारायण चौकसे की आेर से दाखिल याचिका पर दिया है। याचिका में व्यावसायिक गतिविधि के इस्तेमाल के लिए राष्ट्रीय गान के चलन पर रोक लगाने की मांग की गर्इ थी। 

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