शादी के लिए किया मजबूर 16 वर्षीय नूरा हुसैन ने हाई स्कूल की भी पढ़ाई पूरी नहीं की थी लेकिन उसके परिवारवाले एक ऐसे शख्स से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे थे,जो रिश्ते में उसका भाई था। नूरा के परिवार ने दूल्हे के परिवार के साथ एक अनुबंध किया और शादी पक्की कर दी। नूरा ने शादी से इनकार कर दिया और भागकर पास के ही शहर में अपने रिश्तेदार के पास रहने चली गई। ऐमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक, नूरा वहां तीन साल रही और बीते साल अप्रैल में नूरा के परिवारवालों ने उसे घर वापस आने के लिए राजी कर लिया। नूरा के परिवारवालों ने उसे धोखा देखकर उसकी जबरदस्ती शादी करवाई और पति के साथ भेज दिया।
जबदस्ती बनाया शारीरिक संबंध हुसैन के वकील के अनुसार नूरा ने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया था। मगर उसके पति ने अपने भाइयों की मदद से उसका दुष्कर्म किया। नूरा के वकील ने बताया कि अगले दिन उसके पति ने दोबारा रेप करने की कोशिश की। इस पर नूरा ने चाकू घोपकर पति को मार डाला। नूरा की वकील ने इसे आत्मरक्षा बताया है, लेकिन सूडान की कोर्ट ने इसे हत्या करार दिया और हुसैन को फांसी की सजा सुनाई है। अब नूरा की लीगल टीम के पास इस सजा के खिलाफ अर्जी दायर की है। नूरा मई 2017 से ही जेल में बंद है।
10 साल की लड़कियों की शादी कानूनी है सूडान में जज और अभिभावकों की मंजूरी से कराई गई 10 साल की लड़कियों की शादी कानूनी मानी जाती है। सूडान में शिया कानून के तहत, हत्या के दोषी को या तो मौत की सजा मिलती है या फिर जुर्माना लगाया जाता है। इतना ही नहीं जबरन शादी और मैरिटल रेप को भी सूडान में अपराध नहीं माना जाता है।
Read the Latest World News on Patrika.com. पढ़ें सबसे पहले World News in Hindi पत्रिका डॉट कॉम पर.