मतदान केंद्र पर लापरवाही की तस्वीर वायरल
आगर मालवा में एक मतदान केंद्र के अंदर से लापरवाही की तस्वीर वायरल हो गई। ईवीएम मशीन पर एक पार्टी विशेष के बटन दबाते तस्वीरे हुई वायरल, मतदान केंद्रों पर मोबाइल प्रतिबंध के बावजूद तस्वीर वायरल हो जाना कर्मचारियों की लापरवाही दर्शाती है।
चार पीढिय़ां एकसाथ पहुंचीं वोटिंग करने
मतदान केंद्र क्रमांक 167 पर 99 वर्षीय हीरोबाई गवली पति नंदराम गवली अपनी 4 पीढिय़ों के साथ मतदान करने पहुंची, चार पुत्र, 2 पोते और 2 बहुएं साथ पहुंचे मतदान करने।
– मतदान केंद्र क्रमांक 75, पिपलोन क्रमांक 223, घुरासिया क्रमांक 257 और कानड़ मतदान केंद्र क्रमांक 268 में मॉकपोल के बाद मशीनें बदली गई।
– मतदान केंद्र क्रमांक 212 ग्राम ठिकरिया में मतदान बहिष्कार की सूचना, 8 किलोमीटर के पहुंच मार्ग की मांग को लेकर चुनाव का किया बहिष्कार। गांव में कुल 798 मतदाता, 414 पुरुष और 389 महिला मतदाता। तहसीलदार पहुंचे मौके पर।
– 106 वर्षीय अमरसिंह गुर्जर ने किया मतदान, ग्राम लाड़वन में किया मतदान।
मतदान दलों को सामग्री वितरित की
आगर विधानसभा क्षेत्र के मतदान सम्पन्न कराने के लिए मतदान दलों को शनिवार सुबह 7 बजे से शासकीय नेहरू महाविद्यालय में मतदान सामग्री वितरित की गई। इसके बाद मतदान दलों को निर्धारित 62 रूट के लिए 65 बस एवं 15 जीप के माध्यम से मतदान केन्द्रों तक पहुंचाया गया। आगर विधानसभा चुनाव में मतदान सम्पन्न कराने के लिए लगभग 1600 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
कर्मियों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश
मतदान दिवस पर रविवार को व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश मिलेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ‘ख’ के तहत् नियम लागू रहेंगे। दैनिक वेतन भोगी, आकस्मिक श्रमिक जो मतदान करने का हकदार है उसे सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। कर्मचारी का अवकाश दिवस का वेतन, भत्ता नहीं काटा जाएगा।
जिले में रहेगा शुष्क दिवस
विधानसभा क्षेत्र आगर में रविवार को होने वाले मतदान को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण रूप से सम्पन्न कराने की दृष्टि से मतदान समाप्त होने तक आगर विधानसभा एवं इसके संलग्न 3 किमी तक की दूरी पर स्थित समस्त मदिरा दुकानें/आबकारी केन्द्रों के लिए शुष्क दिवस रहेगा। इस अवधि के दौरान इस क्षेत्र में स्थित समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकाने तथा मद्य भंडागार से मदिरा का क्रय, विक्रय एवं परिवहन पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है।
मतदान के लिए इन दस्तावेजों का करें उपयोग
पहचान पत्र साथ ले जाने पर ही मतदाता मतदान कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने यह अनिवार्य किया है कि मतदाता सूची में नाम होने पर कोई भी मतदाता आयोग द्वारा अधिसूचित 12 फोटोयुक्त पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र लेकर ही संबंधित मतदान केन्द्र में मतदान कर सकता है। मतदाता ईपिक कार्ड, आधार कार्ड, पैनकार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित), पासपोर्ट, पासबुक (फोटो सहित बैंक, डाकघर द्वारा जारी), सर्विस पहचान पत्र, केन्द्र, राज्य, सार्वजनिक उपक्रम एवं पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सरकारी पहचान पत्र, सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी, स्मार्ट कार्ड, (श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी), स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, (श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी) में से कोई एक दस्तावेज का मतदाता अपने मताधिकार के लिए उपयोग कर सकेंगे।
धूम्रपान प्रतिबंधित
लोकसभा निर्वाचन के दौरान जिले के मतदान केन्द्रों को धूम्रपान पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। मतदान केन्द्रों को पूर्णत: धूम्रपान मुक्त रखा जाएगा। वहीं परिसर में कोई भी व्यक्ति धूम्रपान करते पाया गया तो २०० रूपए अर्थदंड से दंडित किया जाएगा।
निर्भिक होकर करें मतदान
लोकसभा निर्वाचन के लिए जिले के मतदाता संविधान में प्रदत्त अधिकार का निर्भिकता से बिना किसी लालच में आए उपयोग करें मतदाता अधिक से अधिक संख्या में मतदान केन्द्रों पर पहुंचकर मतदान करें।
– अजय गुप्ता, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी