अगार मालवाPublished: Oct 08, 2018 12:33:56 am
Lalit Saxena
शनिवार को आचार संहिता लग जाने के बाद प्रशासनिक अमला नगरीय निकाय एवं ग्रामीण विकास अमले के साथ सम्पत्ति निरुपण की कार्रवाई में सख्ती के साथ जुट चुका है।
अब दो माह जिले में होगा प्रशासन का राज
आगर-मालवा. शनिवार को आचार संहिता लग जाने के बाद प्रशासनिक अमला नगरीय निकाय एवं ग्रामीण विकास अमले के साथ सम्पत्ति निरुपण की कार्रवाई में सख्ती के साथ जुट चुका है। देर रात्रि तक जगह-जगह बैनर-पोस्टर हटाए गए एवं शासकीय सम्पत्ति पर लिखे गए स्लोगन को मिटाया गया।
सुबह से ही नगर पालिका का अमला शहरी क्षेत्र में पेंटरों को साथ में लेकर शासकीय दीवारों पर लगे स्लोगन हटाने में जुट चुका था। शाम होने तक शहर में लगभग सभी सार्वजनिक स्थलों एवं शासकीय सम्पत्ति पर लिखे स्लोगन को मिटाने की कार्रवाई जारी रही। फिर भी कुछ स्थानों पर लिखे स्लोगन अधिकारियों की नजर से ओझल हो गए। छावनी पुष्पा कान्वेंट स्कूल मार्ग पर गांधी उपवन की दीवारों पर भाजपा के स्लोगन लिखे हुए देखे गए। वहीं सिंहस्थ के दौरान बनाए गए सेटेलाईट बस स्टैंड की बाउंड्रीवाल पर भी लंबे-चौड़े स्लोगन लिखे हुए देखे गए। जब इस संबंध में नपा स्वच्छता निरीक्षक चिंतामण व्यास से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि अमला निरंतर यही कार्य कर रहा है। शहर की सीमा में स्थित किसी भी शासकीय सम्पत्ति या दीवार पर किसी भी राजनीतिक दल का न तो पोस्टर रहेगा और नही कोई स्लोगन लिखा हुआ रहेगा। सभी स्लोगन नगर पालिका अमले द्वारा मिटा दिए जाएंगे।
आगर-मालवा. कलेक्टर ने विधानसभा निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न होने तक स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओ एवं अद्र्धशासकीय संस्थाओं के वाहनों का उपयोग संस्थाओं के पदाधिकारियों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इन वाहनों में वे भी शामिल है जो किराए पर लगाए गए हैं। कलेक्टर ने सभी जनपद पंचायत सीईओ, नपा सीएमओ एवं कृषि उपज मंडी सचिवों को निर्देश दिया है कि वे प्रति सप्ताह वाहन के उपयोग की जानकारी कलेक्टर कार्यालय में लागबुक सहित प्रस्तुत करें।
प्रतिबंधात्मक आदेश किया जारी
कलेक्टर ने विधानसभा निर्वाचन की घोषणा होते ही आचार संहिता के दौरान पालन किए जाने वाले विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए शासकीय एवं अद्र्ध शासकीय वाहनों का अशासकीय व्यक्तियों द्वारा उपयोग पर प्रतिबंध, लाउडस्पीकर का उपयोग करने पर रात्रि 10 से 6 बजे तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही जिले के लाइसेंसी शस्त्रों के लाइसेंस निलंबित करते हुए शस्त्र थाने में जमा करने के निर्देश जारी किए है। होटल-लॉज, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियो की दैनिक जानकारी थाना प्रभारी को प्रस्तुत करने के लिए सभी होटल धर्मशाला मालिको को पाबंद किया गया है। साथ ही जुलूस जलसों पर बिना अनुमति के प्रतिबंध लगा दिया है।