कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवधेश शर्मा ने जिले के समस्त जनसाधारण के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के संबंधित ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र वार्ड की सीमांतर्गत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा 4 दिसंबर से 23 फरवरी 2022 तक के लिए लागू की गई है।
सभी प्रकार के शस्त्र लाइसेंस निलंबित
पंचायत निर्वाचन की गतिविधियों एवं प्रक्रियाओं को व्यवस्थित स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विध्न रूप से सम्पन्न करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर ने शस्त्र अधिनियम 1959 के अंतर्गत जिले में स्थित समस्त थाना क्षेत्रों की सीमाओं में रहने वाले एवं उपलब्ध समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की शस्त्र अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित कर सर्वसाधारण को निर्देश जारी किए हैं।
रिटर्निंग अधिकारी से लेना होगी अनुमति
पंचायत निर्वाचन के दौरान निर्वाचन से संबंधित वाहन, आम सभाओं के स्थलों की अनुमति संबंधित क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी से लेना होगी। कलेक्टर ने रिटर्निंग अधिकारियों को अनुमति प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी अधिकृत किया है। रिटर्निंग. अधिकारी, पुलिस से आवश्यकतानुसार समन्वय स्थापित कर नियमानुसार अनुमति प्रदान करेंगे।
आदेशानुसार उक्त्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा, क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से खतरनाक हथियार पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर पटाखों का उपयोग नहीं करेगा, जुलूस, रेली, आमसभा, वाहन रैली, हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति सक्षम अधिकारी अर्थात संबंधित सक्षम अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति के बगैर आयोजित नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं करेगा।
उपरोक्त अवधि में कांच की बोतलें, ईंट के टुकड़े, पत्थर एवंएसिड का संग्रहण एवं साथ लेकर चलना वर्जित रहेगा। आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील होने के दौरान रात 10 से सुबह 6 बजे तक घर-घर जाकर चुनाव प्रचार, व्हाट्सएप, फेसबुक, फोन मैसेज तथा लाउडस्पीकर पर चुनाव प्रचार- प्रसार प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति संस्था समूह या अन्य किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन हेतु संबंधित अनुविभागीय अधिकारी की अनुमति बिना टेंट, पंडाल आदि का स्थाई एवं अस्थाई निर्माण नहीं करेगा।