चार पहिया वाहनों पर अनाधिकृत रूप से हूटर लगा कर रोब झाडऩे वाले वाहन संचालकों पर भी अब वैधानिक कार्रवाई होने लगी है।
अगार मालवा•Aug 28, 2018 / 12:55 am•
Lalit Saxena
चार पहिया वाहनों पर अनाधिकृत रूप से हूटर लगा कर रोब झाडऩे वाले वाहन संचालकों पर भी अब वैधानिक कार्रवाई होने लगी है।
आगर-मालवा. चार पहिया वाहनों पर अनाधिकृत रूप से हूटर लगा कर रोब झाडऩे वाले वाहन संचालकों पर भी अब वैधानिक कार्रवाई होने लगी है। पुलिस विभाग ने इनके खिलाफ पूरे शहर में अभियान चला रखा है। पिछले एक सप्ताह के दौरान पुलिस ने कई प्रभावशाली लोगों के वाहनों से हूटर निकाल कर चालानी कार्रवाई कर यह संदेश दे दिया है कि आने वाले दिनों में कार्रवाई ओर अधिक सख्त होने वाली है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई आरंभ कर पिछले एक सप्ताह से निरंतर कोतवाली थाना, यातायात थाना तथा परिवहन कार्यालय द्वारा कार्रवाई करते हुए करीब १ लाख १५ हजार २५० रूपए समन शुल्क वसूला जा चुका है।
इन दिनों पुलिस अमला किसी भी चौराहे पर अचानक खड़े होकर वाहनों की चैकिंग करना आरंभ कर देता है। एसपी मनोज कुमार सिंह के सख्त रवैये के चलते यह कार्रवाई निरंतर जारी है। २२ अगस्त से जारी इस कार्रवाई के तहतï् कभी कोतवाली थाने के सामने तो कभी उज्जैन रोड पर तो कभी छावनी नाका क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है। जिला परिवहन अधिकारी अंबिकाप्रसाद श्रीवास्तव तथा यातायात थाना प्रभारी सोनू बडगुर्जर सामूहिक रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोगों के वाहनों पर लगे हूटर, नम्बर प्लेट पर नम्बर न अंकित होने व पार्टी का नाम या पद प्लेट लगी होने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पहले तो संबंधित वाहन से हूटर या प्लेट निकाली जा रही है उसके संबंधित पर चालानी कार्रवाई कर जुर्माना भी वसूला जा रहा है।
अब तक २१९ वाहनों का किया चालान
२२ अगस्त से अब तक २१९ चालान बनाकर १ लाख १५ हजार २५० रूपए वसूले जा चुके हैं। यातायात थाना प्रभारी ने बताया कि विभिन्न प्रतिभागी राजनीतिक दल एवं उनके लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों में हूटर, साइरन, बैनर, पोस्टर लगे हुए पाए जाएंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई अब चुनाव तक निरंतर जारी रहेगी।
कलेक्टर अजय गुप्ता ने समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे सेवानिवृत्त एवं कार्यरत शासकीय सेवकों के लंबित स्वत्वों का भुगतान समय-सीमा में करें। समयसीमा में लंबित स्वत्वों का निराकरण न होने की दशा में संबंधित कार्यालय प्रमुख एवं लिपिक के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।
कलेक्टर ने निर्देश दिए है कि सेवानिवृत्त्त होने वाले शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरण सेवानिवृत्त दिनांक के 3 माह पूर्व जिला पेंशन कार्यालय में तथा सामान्य भविष्य निधि के अंतिम विकर्षण के लिए प्रकरण महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। बीमा राशि, सामान्य भविष्य निधि के अंतिम विकर्षण तथा अवकाश नगदीकरण के देयक एवं समस्त प्रकरण के अनापत्ति प्रमाण पत्र सेवानिवृत्त दिनांक के दूसरे ही दिन अनिवार्य रूप से जिला कोषालय में प्रस्तुत करें। शासकीय सेवकों को माह की पहली तारीख को वेतन प्राप्त हो सकें।