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नए ट्रैफिक नियम लागू होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने एक दिन में काटे 1000 चालान, यहां जानें नियम!

locationआगराPublished: Sep 05, 2019 06:30:57 pm

Submitted by:

suchita mishra

आगरा में यातायात पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अपनी कमर कस ली है।

ट्रैफिक नियम

ट्रैफिक नियम

आगरा। मोटर व्हीकल एक्ट 2019, एक सितंबर से देशभर में लागू हो चुका है। इस बिल के तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को अब भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। नए ट्रैफिक नियम लागू होने के साथ ही आगरा में भी यातायात पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अपनी कमर कस ली है। बुधवार को ट्रैफिक पुलिस ने सिकंदरा, खंदारी, भगवान टॉकीज, सूरसदन, हरीपर्वत, सेंट जोंस, छीपीटोला, स्टेट बैंक तिराहा, वॉटर वर्क्‍स, रामबाग आदि प्रमुख चौराहों पर 1000 से अधिक वाहन चालकों को चालान काटा। साथ ही उन्हें आगे के लिए हिदायत भी दी। अगर आप अब तक हैं इन ट्रैफिक नियमों से अंजान तो यहां जान लें नियम।
1. बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने पर 500 से 1500 रुपये का जुर्माना देना होगा, जोकि पहले ये 100 से 300 रुपये था। साथ ही वाहन का लाइसेंस भी तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है।
2. नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हज़ार रुपये का जुर्माना, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा और नाबालिग का ड्राइविंग लाइसेंस 25 साल से कम उम्र तक नहीं बनेगा।
3. दुपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने पर जुर्माना पहले 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये हो गया है।
4. पॉल्यूशन सर्टिफ़िकेट न होने पर पहले 100 रुपये भरने पड़ते थे अब 500 रुपये देने होंगे।
5. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर अब 500 की जगह 5000 रुपये देने होंगे।
6. ख़तरनाक ड्राइविंग करने पर अब एक हज़ार की बजाए 5 हज़ार रुपये देने होंगे।
7. ड्राइविंग के दौरान फ़ोन पर बात करने पर 1 हज़ार की जगह 5 हज़ार रुपये तक भरने पड़ेंगे।
8. गलत दिशा में ड्राइविंग करने पर अब 1100 के बजाए 5 हज़ार रुपये तक देने होंगे।
9. रेड लाइट जंप करने पर अब 100 रुपए की जगह 10 हज़ार रुपए देने होंगे।
10. सीट बेल्ट लगाए बिना गाड़ी चलाने पर अब 1 हज़ार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा।
11. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना अब 10 हज़ार रुपए हो गया है।
12. इमरजेंसी गाड़ियों जैसे एंबुलेंस और दमकल की गाड़ियों को साइड न देने पर 10 हज़ार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।

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