सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) अनिल कुमार ने जानकारी दी है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में मण्डलायुक्त, अध्यक्ष महोदय ताज ट्रेपोजियम जोन प्राधिकरण के निर्देशानुसार ताज ट्रेपोजियम जोन क्षेत्र में स्थित आगरा सम्भाग के आगरा, फिरोजाबाद और मथुरा में जुगाड़ वाहनों ई-रिक्शा, डीजल संचालित थ्री व्हीलर लोडर वाहनों और 15 वर्ष पुराने वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान के अन्तर्गत अब तक 51 जुगाड़ वाहनों 20 ई-रिक्शा, डीजल संचालित 89 थ्री व्हीलर लोडर वाहनों और 15 वर्ष पुराने 18 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि इन वाहनों में उच्चतम न्यायालय के आदेश और परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित मानक का उल्लंघन करने वाले, बिना फिटनेस, बिना परमिट, बिना ड्राइविंग लाइसेंस, अनधिकृत एलपीजी, सीएनजी लगने ओवरलोडिंग करने, सीज फायर किट व फस्ट एड बाक्स नहीं होने के कारण कार्रवाई की गई।
वाहन जब्त कर लिया जाएगा
सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा अपील की गई कि उच्चतम न्यायालय एवं ताज ट्रेपोजियम जोन प्राधिकरण के निर्देशानुसार 15 वर्ष पुराने वाहनों, डीजल संचालित थ्री व्हीलर लोडर वाहनों, अनधिकृत व अपंजीकृत ई-रिक्शा एवं जुगाड वाहनों का संचालन बिल्कुल ना करें। ऐसे वाहनों के संचालित पाए जाने पर कार्रवाई कर वाहन जब्त कर लिया जाएगा। इस अभियान में जनपद आगरा में वे और वन्दना सिंह, ज्ञान मोहन व अजय मिश्र, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) आगरा व यात्री, मालकर अधिकारी दिनेश कुमार, प्रीती पाण्डेय और राजेश मोहन, फिरोजाबाद जनपद में एसबी पाण्डेय व घनश्याम तथा मथुरा जनपद में राजेश व मनोज कुमार मिश्रा प्रवर्तन स्टाफ सहित उपस्थित थे।