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दिवाली को लेकर प्रशासन ने जारी किया आदेश, रात्रि 10 बजे के बाद बंद कर दें आतिशबाजी…

locationआगराPublished: Oct 22, 2019 07:17:01 pm

दिवाली पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा प्लान तैयार कर लिया है।

आगरा। दिवाली पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा प्लान तैयार कर लिया है। जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही निर्देश दिए गए हैं, कि रात्रि 10 बजे के बाद किसी प्रकार की आतिशबाजी न चलाई जाए।
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इन स्थान पर न चलायें आतिशबाजी
अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) ने निर्देश दिए हैं कि आतिशबाजी पर अंकित सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए। रात 10ः00 बजे के पश्चात् कोई भी अतिशबाजी नहीं चलाई जायेगी। कभी भी ऐसे स्थान पर हवाई आतिशबाजी न छुड़ाई जाए, जहां ऊपर आसमान में जाने के लिए रुकावट हो, जैसे पेड़, पत्ते तार इत्यादि। खुली इमारत के पास कभी भी हवाई आतिशबाजी न सुलगाई जाए। सार्वजनिक आने-जाने के रास्ते पर पटाखें न जलाये जाए। जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थलों पर ही आतिशबाजी की दुकानें लगाई जायेगी। आवागमन सुचारु रखने हेतु कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के सामने सामान नहीं रखेगा और न ही कोई ठेला अथवा फड़ लगवायेगा।
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लाउडस्पीकर के लिए लेनी होगी अनुमति
कोई भी व्यक्ति आगरा महानगर में किसी सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर, लाउडस्पीकरों की साउण्ड प्रतियोगिता एवं ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का बिना सक्षम मजिस्ट्रेट की अनुमति के प्रयोग नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि दिनांक 21 अक्टूबर 2019 से 30 नवम्बर 2019 तक आगरा महानगर में धारा 144 लागू रहेगी। धारा 144 का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा तथा उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी।

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