आगरा

न्यायालय का बड़ा फैसला, बेटी के साथ रेप करने वाले पिता को सुनाई सजा-ए-मौत

-बलात्काली व हत्यारे पिता को मिली सजाए मौत-दो साल पहले बेटी की बलात्कार के बाद की थी हत्या

आगराSep 19, 2019 / 08:24 pm

धीरेंद्र यादव

आगरा। मासूम बेटी को दो साल पहले मौत की नींद सुलाने वाले हत्यारे बलात्कारी (Rapist) पिता को आगरा सिविल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। थाना एत्माद्दौला क्षेत्र में वहसी दरिंदे पिता ने 24 नवंबर की रात सात साल की मासूम बेटी की बलात्कार के बाद हत्या कर दी थी। कोर्ट ने बेटियों के साथ बढ रही घृणित घटनाओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए मौत की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (Special Judge) वी के जायसवाल ने इसक घटना को घृणित अपराध (rarest of the rare) की श्रेणी में मानते हुए मौत होने तक लटकाने (Hang till Death) का आदेश दिया है।
ये हुआ था मुकदमा
पोक्सो एक्ट में दो पहले मासूम बेटी से रेप और हत्या के आरोपी पिता को फांसी की सजा सुनाई गई है। दोषी पिता को धारा 363, 302, 201, 376 एफ में सजा सुनाई गई है। दुष्कर्म के दौरान बेटी की चीख सुनाई न पड़े, इसलिए उसने मुंह दबा दिया था। अगले दिन सुबह मासूम की लाश स्कूल के बरामदे में मिली थी। मासूम के शरीर में चोट के कई निशान थे।
कोर्ट ने की स्पष्ट टिप्पणी
2017 में हुए इस घृणित अपराध को विरलतम ( rarest of the rare) मानते हुए न्यायालय ने 7 साल की नाबालिग बेटी के बलात्कारी व हत्यारोपी पिता को मौत होने तक लटकाने का आदेश दिया है। विशेष न्यायाधीश (पास्को अधिनियम) वी के जायसवाल ने यह सजा सुनाते हुए स्पष्ट टिप्पणी है।
फैसले की हो रही सराहना
आगरा सिविल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश के आदेश की चारों ओर वकीलों में चर्चा रही। इल फैसले को लेकर सीनियर अधिवक्ताओं का मानना है कि अपनों के बीच छुपे भेड़ियों की रुह कांप जायेगी। इतनी त्वरित कार्रवाई से यदि मामलों पर संज्ञान लिया जाए तो अपराध का ग्राफ भी गिरेगा।
हाल ही में हुई ये वारदात
थाना एत्माद्दौल क्षेत्र में सौतेले पिता ने नाबालिग किशोरी को कई बार अपनी हवस का शिकार बनाया था। इस बात की जानकारी जब मां को हुई तो उसने पति के खिलाफ आवाज उठाते हुए थाना एत्माद्दौला पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने तत्काल बलात्कार के आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस और न्यायपालिका यदि इसी तरह संगीन मामलों पर संज्ञान लें तो अपराध करने वाले शख्स की रूह कांपने लगेगी।

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