scriptअब ईंट-पत्थर जमा किए तो कार्रवाई, Dhara 144 के तहत लगाए गए अनेक प्रतिबंध, पढ़िए पूरी जानकारी | Dhara 144 CRPC Imposed to law and order in Agra | Patrika News

अब ईंट-पत्थर जमा किए तो कार्रवाई, Dhara 144 के तहत लगाए गए अनेक प्रतिबंध, पढ़िए पूरी जानकारी

locationआगराPublished: Dec 04, 2019 11:39:50 am

Submitted by:

Bhanu Pratap

-रास्ता जाम करने पर की जाएगी कार्रवाई
-मुख्य मार्गों पर बारात निकालने पर रोक
-बिना नम्बर की गाड़ी को पेट्रोल नहीं

Dhara 144

Dhara 144

आगरा। आगामी माहों में गुरुतेग बहादुर शहीद दिवस, चौ. चरण सिंह जयंती , क्रिसमसडे, नववर्ष दिवस है। अयोध्या में श्रीराम मन्दिर को लेकर वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखना है। मकर संक्रान्ति, गणतन्त्र दिवस, उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं उ0प्र0, लोक सेवा आयोग तथा क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी चयन आयोग, इलाहाबाद, उ0प्र0 अधीनस्थ चयन बोर्ड लखनऊ द्वारा परीक्षाएं कराई जानी हैं। इस अवसर पर कुछ असामाजिक तत्व आगरा की शान्ति व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते है। जन भावनाओं को भड़का सकते है, जिससे शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती है। आपराधिक एवं निहित स्वार्थों से प्रेरित असामाजिक तत्व परीक्षा के दौरान शान्ति व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ सकते है। इन घटनाओं को रोकने के लिए आगरा जिले में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी गई। इस धारा के अंतर्गत अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जो 27 जनवरी तक जारी रहेंगे। अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) डॉ प्रभाकान्त अवस्थी ने महानगर और अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) निधि श्रीवास्तव ने देहात क्षेत्र के लिए अलग-अलग आदेश जारी किया है।
यह भी पढ़ें

फौजी की बेटी ने छेड़छाड़ से तंग आकर पिया जहर, हालत गंभीर

जुलूस पर रोक
27 जनवरी तक पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किए किसी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित नहीं होंगे। किसी प्रकार का प्रदर्शन, कोई भी झॉकी अनुमति बिना जुलूस आदि नहीं करेंगे और न ही निकालेंगे। यह निषेधाज्ञा बारातों एवं शव यात्राओं, धार्मिक एवं परम्परागत मेलों पर लागू नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का आग्नेयास्क्ष, लाठी, बल्लम व कोई अन्य खतरनाक हथियार या वस्तु लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी को ऐसा करने को प्रेरित करेगा।
यह भी पढ़ें

Weather Update : अब पड़ेगा घना कोहरा, हादसों से बचने के लिए बरतें ये सावधानी

ईंट-पत्थर एकत्रित करने पर रोक
कोई भी व्यक्ति किसी स्थान पर ईंट-पत्थर, रोड़ा सोडावाटर की बोतल या अन्य कोई ऐसी वस्तु एकत्रित नहीं करेगा, जिसको चलाकर अथवा फेंक कर किसी को चोट पहुँचाई जा सके और न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति, कोई ऐसा पर्चा/पम्पलेट आदि न तो प्रकाशित करायेगा न ही वितरित करेगा, जिसमें धार्मिक उन्माद अथवा साम्प्रदायिक, जातिगत विवादों जैसी आपत्तिजनक बातों का प्रयोग किया गया हो और उसका शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। कोई भी व्यक्ति, किसी प्रकार की अफवाह न तो फैलाएगा और न ही फैलाने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति, किसी भी सार्वजनिक मार्ग पर न तो जाम लगाएगा और न ही अन्य किसी को जाम लगाने हेतु प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति, सार्वजनिक स्थान पर मदिरा या मादक पदार्थ का सेवन करके विचरण नहीं करेगा।
यह भी पढ़ें

जमीन के लालच में भाइयों ने भाई को मार डाला, देखें वीडियो

 High alert section <a  href=
Dhara 144 in gwalior at mp” src=”https://new-img.patrika.com/upload/2019/11/10/police_high_alert_5456642-m.jpg”>बिना नम्बर के वाहन को पेट्रोल नहीं

कोई भी पेट्रोल पम्प संचालक बिना नम्बर के किसी भी वाहन को पेट्रोल पम्प से ईधन नहीं देगा। कोई भी विभाग, पार्किग ठेकेदार, दुकानदार, शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर, सार्वजनिक परिसर एवं व्यवसायिक परिसर में बिना नम्बर के किसी भी वाहन को खड़ा नहीं होने देगा, खड़े पाये जाने पर तत्काल सम्बन्धित थाने को सूचना देने में चूक नहीं करेगा। कोई भी परीक्षार्थी/व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाईल फोन, पेजर इत्यादि इलैक्ट्रोनिक सामान नहीं ले जायेगा। इसी प्रकार किसी प्रकार के कागज, कॉपी, किताब, नोट्स आदि कक्ष के अन्दर नहीं ले जायेगा। परीक्षा केन्द्रों के संचालन करने अथवा परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षण करने हेतु अधिकृत व्यक्तियों अथवा परीक्षा संचालन हेतु ड्यूटी पर तैनात व्यक्तियों के अलावा कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में नहीं जायेगा तथा परीक्षाओं के संचालन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। कोई व्यक्ति परीक्षा की तिथियों में प्रातः से सायं तक परीक्षा केन्द्रों के अन्दर प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र के आस-पास फोटोस्टेट की दुकानें बन्द रहेंगी।
यह भी पढ़ें

कमलेश तिवारी हत्याकांड- हत्यारों की मदद के आरोपी मौलाना कैफ़ी को मिली जमानत

आतिशबाजी

आतिशबाजी अज्वलनशील सामग्री के बने शेड में रखें जायेगी, जो इस प्रकार से बन्द और सुरक्षित होगा, जिससे कि अप्राधिकृत व्यक्तियों की उसमें पहुॅच को निवारित किया जा सके। अतिशबाजी पर अंकित सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन किया जाय। रात 10 बजे के पश्चात् कोई भी अतिशबाजी नहीं चलाई जायेगी। कभी भी ऐसे स्थान पर हवाई आतिशबाजी न छुड़ाई जाय, जहां ऊपर आसमान में जाने के लिए रुकावट हो, जैसे पेड़, पत्ते तार इत्यादि। खुली इमारत के पास कभी भी हवाई आतिशबाजी न सुलगाई जाय। सार्वजनिक आने-जाने के रास्ते पर पटाखें न जलाये जाय।
मुख्य मार्गों पर बारात नहीं

आवागमन सुचारु रखने हेतु कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के सामने सामान नहीं रखेगा और न ही कोई ठेला अथवा फड़ लगवायेगा। शादी विवाह अथवा किसी अन्य कार्यक्रम में कोई शस्त्र धारक शस्त्र का प्रदर्शन नहीं करेगा और न ही हर्षफायर करेगा। कोई भी लाइसेंस धारक अपने शस्त्रों को असुरक्षित स्थान पर नहीं रखेगा। आगरा महानगर के व्यस्ततम मार्ग यथा सम्पूर्ण महात्मा गॉधी मार्ग एवं ताज व्यू होटल से मुगल होटल तक बरातों के जुलूस जन सुविधा के दृष्टिगत नहीं निकाले जायेंगे। कोई भी व्यक्ति आगरा महानगर में किसी सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर, लाउडस्पीकरों की साउण्ड प्रतियोगिता एवं ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का बिना सक्षम मजिस्ट्रेट की अनुमति के प्रयोग नहीं करेगा। धारा 144 का उल्लंघच्रन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा तथा उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो