धारा 144 लागू
अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) ने इन धार्मिक पर्वो और परीक्षाओं के दृष्टिगत कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगरा महानगर में एक जनवरी से 28 फरवरी 2019 तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इस अवधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किए किसी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित नहीं होंगे। किसी प्रकार का प्रदर्शन, कोई भी झांकी, जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकालेंगे। यह निषेधाज्ञा बारातों एवं शव यात्राओं, धार्मिक एवं परम्परागत मेले पर लागू नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का आग्नेशस्त्र, लाठी, बल्लम व कोई अन्य खतरनाक हथियार या वस्तु लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी को ऐसा करने को प्रेरित करेगा।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) ने इन धार्मिक पर्वो और परीक्षाओं के दृष्टिगत कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगरा महानगर में एक जनवरी से 28 फरवरी 2019 तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इस अवधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किए किसी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित नहीं होंगे। किसी प्रकार का प्रदर्शन, कोई भी झांकी, जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकालेंगे। यह निषेधाज्ञा बारातों एवं शव यात्राओं, धार्मिक एवं परम्परागत मेले पर लागू नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का आग्नेशस्त्र, लाठी, बल्लम व कोई अन्य खतरनाक हथियार या वस्तु लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी को ऐसा करने को प्रेरित करेगा।
इन वस्तुओं पर लगाई रोक
अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) ने आदेशित किया है कि कोई भी व्यक्ति किसी स्थान पर ईंट पत्थर, रोड़ा, सोडावाटर की बोतल या अन्य कोई ऐसी वस्तु एकत्रित नहीं करेगा, जिसको चलाकर अथवा फेंक कर किसी को चोट पहुंचाई जा सके और न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति, कोई ऐसा पर्चा, पम्पलेट आदि न तो प्रकाशित कराएगा न ही वितरित करेगा। जिसमें धार्मिक उन्माद या साम्प्रदायिक, जातिगत् विवादों जैसी आपत्तिजनक बातों का प्रयोग किया गया हो और उसका शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। कोई भी व्यक्ति, किसी प्रकार की अफवाह न तो फैलाएगा और न ही फैलाने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति, किसी भी सार्वजनिक मार्ग पर न तो जाम लगाएगा और न ही अन्य किसी को जाम लगाने हेतु प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति, सार्वजनिक स्थान पर मदिरा या मादक पदार्थ का सेवन करके विचरण नही करेगा। कोई भी पेट्रोल पम्प संचालक बिना नम्बर के किसी भी वाहन को पेट्रोल पम्प से ईधन नहीं देगा। कोई भी विभाग, पार्किग ठेकेदार, दुकानदार, शापिंग माल, सिनेमाघर, सार्वजनिक परिसर एवं व्यवसायिक परिसर में बिना नम्बर के किसी भी वाहन को खड़ा नहीं होने देगा, खड़े पाये जाने पर तत्काल सम्बन्धित थाने को सूचना देने में चूक नहीं करेगा। कोई भी परीक्षार्थी, व्यक्ति केन्द्र के अन्दर मोबाईल फोन, पेजर इत्यादि इलेक्ट्रोनिक सामान नहीं ले जाएगा। इसी प्रकार किसी प्रकार के कागज, कापी, किताब, नोट्स आदि परीक्षा कक्ष के अन्दर नहीं ले जाएगा। परीक्षा केन्द्रों के संचालन करने अथवा परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षण करने हेतु अधिकृत व्यक्तियों अथवा परीक्षा संचालन हेतु ड्यूटी पर तैनात व्यक्तियों के अलावा कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में नहीं जाएगा तथा परीक्षाओं के संचालन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा और उक्त के अलावा कोई व्यक्ति परीक्षा की तिथियों में प्रातः से सांय तक परीक्षा केन्द्रों के अन्दर प्रवेश नहीं केरगा। परीक्षा केन्द्र के आस-पास फोटोस्टेट की दुकाने बन्द रहेगी। आतिशबाजी अज्वलनशील सामग्री के बने शेड में रखें जायेगी, जो इस प्रकार से बन्द और सुरक्षित होगा, जिससे कि अप्राधिकृत व्यक्तियों की उसमें पहुॅच को निवारित किया जा सकें।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) ने आदेशित किया है कि कोई भी व्यक्ति किसी स्थान पर ईंट पत्थर, रोड़ा, सोडावाटर की बोतल या अन्य कोई ऐसी वस्तु एकत्रित नहीं करेगा, जिसको चलाकर अथवा फेंक कर किसी को चोट पहुंचाई जा सके और न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति, कोई ऐसा पर्चा, पम्पलेट आदि न तो प्रकाशित कराएगा न ही वितरित करेगा। जिसमें धार्मिक उन्माद या साम्प्रदायिक, जातिगत् विवादों जैसी आपत्तिजनक बातों का प्रयोग किया गया हो और उसका शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। कोई भी व्यक्ति, किसी प्रकार की अफवाह न तो फैलाएगा और न ही फैलाने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति, किसी भी सार्वजनिक मार्ग पर न तो जाम लगाएगा और न ही अन्य किसी को जाम लगाने हेतु प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति, सार्वजनिक स्थान पर मदिरा या मादक पदार्थ का सेवन करके विचरण नही करेगा। कोई भी पेट्रोल पम्प संचालक बिना नम्बर के किसी भी वाहन को पेट्रोल पम्प से ईधन नहीं देगा। कोई भी विभाग, पार्किग ठेकेदार, दुकानदार, शापिंग माल, सिनेमाघर, सार्वजनिक परिसर एवं व्यवसायिक परिसर में बिना नम्बर के किसी भी वाहन को खड़ा नहीं होने देगा, खड़े पाये जाने पर तत्काल सम्बन्धित थाने को सूचना देने में चूक नहीं करेगा। कोई भी परीक्षार्थी, व्यक्ति केन्द्र के अन्दर मोबाईल फोन, पेजर इत्यादि इलेक्ट्रोनिक सामान नहीं ले जाएगा। इसी प्रकार किसी प्रकार के कागज, कापी, किताब, नोट्स आदि परीक्षा कक्ष के अन्दर नहीं ले जाएगा। परीक्षा केन्द्रों के संचालन करने अथवा परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षण करने हेतु अधिकृत व्यक्तियों अथवा परीक्षा संचालन हेतु ड्यूटी पर तैनात व्यक्तियों के अलावा कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में नहीं जाएगा तथा परीक्षाओं के संचालन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा और उक्त के अलावा कोई व्यक्ति परीक्षा की तिथियों में प्रातः से सांय तक परीक्षा केन्द्रों के अन्दर प्रवेश नहीं केरगा। परीक्षा केन्द्र के आस-पास फोटोस्टेट की दुकाने बन्द रहेगी। आतिशबाजी अज्वलनशील सामग्री के बने शेड में रखें जायेगी, जो इस प्रकार से बन्द और सुरक्षित होगा, जिससे कि अप्राधिकृत व्यक्तियों की उसमें पहुॅच को निवारित किया जा सकें।
आतिशबाजी पर रोक
अतिशबाजी पर अंकित सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन किया जाय। रात 10ः00 बजे बाद कोई भी अतिशबाजी नहीं चलाई जाएगी। कभी भी ऐसे स्थान पर हवाई आतिशबाजी न छुड़ाई जाए। जहां ऊपर आसमान में जाने के लिए रुकावट हो, जैसे पेड़, पत्ते तार इत्यादि। खुली इमारत के पास कभी भी हवाई आतिशबाजी न सुलगाई जाए। सार्वजनिक आने जाने के रास्ते पर पटाखें न जलाये जाए। जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थलों पर ही आतिशबाजी की दुकानें लगाई जायेगी। आगरा महानगर के व्यस्ततम मार्ग यथा सम्पूर्ण महात्मा गांधी मार्ग एवं ताज व्यू होटल से मुगल होटल तक बरातों के जुलूस जन सुविधा के दृष्टिगत नहीं निकाले जाएंगे। कोई भी व्यक्ति आगरा महानगर में किसी सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर, लाउडस्पीकरों की साउण्ड प्रतियोगिता एवं ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का बिना सक्षम मजिस्ट्रेट की अनुमति के प्रयोग नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि धारा 144 एक जनवरी 2019 से 28 फरवरी 2019 तक लागू रहेगी। धारा का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा तथा उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
अतिशबाजी पर अंकित सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन किया जाय। रात 10ः00 बजे बाद कोई भी अतिशबाजी नहीं चलाई जाएगी। कभी भी ऐसे स्थान पर हवाई आतिशबाजी न छुड़ाई जाए। जहां ऊपर आसमान में जाने के लिए रुकावट हो, जैसे पेड़, पत्ते तार इत्यादि। खुली इमारत के पास कभी भी हवाई आतिशबाजी न सुलगाई जाए। सार्वजनिक आने जाने के रास्ते पर पटाखें न जलाये जाए। जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थलों पर ही आतिशबाजी की दुकानें लगाई जायेगी। आगरा महानगर के व्यस्ततम मार्ग यथा सम्पूर्ण महात्मा गांधी मार्ग एवं ताज व्यू होटल से मुगल होटल तक बरातों के जुलूस जन सुविधा के दृष्टिगत नहीं निकाले जाएंगे। कोई भी व्यक्ति आगरा महानगर में किसी सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर, लाउडस्पीकरों की साउण्ड प्रतियोगिता एवं ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का बिना सक्षम मजिस्ट्रेट की अनुमति के प्रयोग नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि धारा 144 एक जनवरी 2019 से 28 फरवरी 2019 तक लागू रहेगी। धारा का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा तथा उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।