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नहीं माना ये आदेश तो थानाध्यक्षों पर गिरेगी गाज

locationआगराPublished: Aug 13, 2018 05:08:26 pm

जिला प्रशासन ने जारी किए आदेश, हाईकोर्ट के निर्देश के अनुक्रम में हो ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग

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आगरा। सावन के महीेने में लगने वाले मेले व आयोजनों में, आयोजकों द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग मानक से अधिक किया जा रहा है। जबकि हाईकोर्ट ने मानक निर्धारित किया है। जिला प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि संबंधित थानाध्यक्षों आयोजकों को ध्वनि सीमा मानक के अनुरूप रखने के लिए कदम उठाएं। किसी भी हालत में ध्वनि सीमा मानक से अधिक ना हो। इस संबंध में ढिलाई देने वाले थानाध्यक्ष पर कार्रवाई की जाएगी।
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हाईकोर्ट ने दिए हैं सख्त निर्देश, पालन कराएं थानाध्यक्ष
अपर जिलाधिकारी आगरा केपी सिंह ने एसएसपी, एसपी सिटी, नगर मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी यातायात आदि को पत्र लिखकर इस संबंध में सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए है। अपर जिलाधिकारी ने कहा है कि सावन के मेलों में आयोजन के द्वारा आयोजकों द्वारा तीव्र ध्वनि का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाईकोर्ट द्वारा जनहित याचिका का हवाला देते हुए उन्होंने निर्देश दिए हैं कि ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 यथासंशोधित के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए। जिला प्रशासन को लगातार ऐसी सूचनाएं मिल रही थीं कि मेलों में आयोजकों द्वारा ध्वनि प्रदूषण किया जा रहा है।
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डीजे और हैवी साउंड का कर रहे इस्तेमाल
सावन के महीने में आगरा के चारों शिवालयों में मेलों का आयोजन होता है। मेलों में प्रसाद और सेवा करने वाले जत्थों द्वारा हैवी साउंड सिस्टम लगाया जा रहा है। कई स्थानों पर डीजे की तेज आवाज में भंडारों का आयोजन होता है। जिला प्रशासन की सख्त चेतावनी के बाद पुलिस महकमे का एक्शन अब इन ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर सख्त कदम उठाएंगा। अन्यथा थानाध्यक्ष पर कार्रवाई होना तय है।
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