मिलेगी इतनी रकम
उन्होंने बताया कि विवाह के समय वर वधु की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। किसी भी आपराधिक अथवा आर्थिक मामले में सजा न मिली हो। इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस योजनान्तर्गत यदि पति दिव्यांग हो और पत्नी सामान्य तो ऐसे दिव्यांगजन को 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन धनराशि एवं पत्नी दिव्यांग हो और पति सामान्य तो ऐसे दिव्यांगजन को 20 हजार रुपये एवं पति एवं पत्नी दोनो के दिव्यांग होने की दशा में 35 हजार रुपये की धनराशि पति एवं पत्नी के संयुक्त खाते में प्रदान की जाती है।
उन्होंने बताया कि विवाह के समय वर वधु की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। किसी भी आपराधिक अथवा आर्थिक मामले में सजा न मिली हो। इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस योजनान्तर्गत यदि पति दिव्यांग हो और पत्नी सामान्य तो ऐसे दिव्यांगजन को 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन धनराशि एवं पत्नी दिव्यांग हो और पति सामान्य तो ऐसे दिव्यांगजन को 20 हजार रुपये एवं पति एवं पत्नी दोनो के दिव्यांग होने की दशा में 35 हजार रुपये की धनराशि पति एवं पत्नी के संयुक्त खाते में प्रदान की जाती है।
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उन्होंने बताया कि जो दिव्यांगजन शादी विवाह योजना का लाभ लेने के लिए पति व पत्नी का दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला नवीनतम संयुक्त फोटो, आयु प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि का अंकन होना चाहिए, सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत दिव्यांग प्रमाण पत्र।आवश्यकतानुसार दम्पत्ति में एक या दोनों केद् दम्पत्ति के संयुक्त बैंक खाता, आधार कार्ड, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र व निवास प्रमाण पत्र प्रपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर हार्ड कॉपी समस्त संलग्नकों की स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, संजय पैलेस आगरा में जमा करा दें, ताकि पात्र दिव्यांगजन को लाभान्वित कराये जाने की कार्रवाई की जा सके।
उन्होंने बताया कि जो दिव्यांगजन शादी विवाह योजना का लाभ लेने के लिए पति व पत्नी का दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला नवीनतम संयुक्त फोटो, आयु प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि का अंकन होना चाहिए, सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत दिव्यांग प्रमाण पत्र।आवश्यकतानुसार दम्पत्ति में एक या दोनों केद् दम्पत्ति के संयुक्त बैंक खाता, आधार कार्ड, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र व निवास प्रमाण पत्र प्रपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर हार्ड कॉपी समस्त संलग्नकों की स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, संजय पैलेस आगरा में जमा करा दें, ताकि पात्र दिव्यांगजन को लाभान्वित कराये जाने की कार्रवाई की जा सके।