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ताजनगरी में कोरोना का कहर 469 नए केस आए सामने, 12 जून तक धारा 144 लागू

locationआगराPublished: Apr 19, 2021 04:59:36 pm

Submitted by:

arun rawat

— आगरा में कोरोना से अब तक 196 लोगों की मौत, 2653 एक्टिव केस, कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 13997 हो गई है।

covid 19

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पत्रिका न्यूज नेटवर्क
आगरा। मुहब्बत का शहर कहे जाने वाले आगरा में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। यहां कोरोना के आंकड़े अब डराने लगे हैं। सोमवार को शहर में कोरोना संक्रमण के 469 नए मामले सामने आए हैं। आगरा में कोरोना से अब तक 196 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव केस 2653 हैं। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 13997 है जबकि ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 11148 है। शहर में अब तक 690166 लोगों के सैम्पल लिये गए हैं। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या का प्रतिशत 79.65 है।
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धारा 144 लागू
ताजनगरी में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन ने 12 जून 2021 तक धारा 144 लागू कर दी है। ज‍िले में किसी भी आयोजन से पहले अनुम‍त‍ि लेनी होगी। सिटी के अपर जिला मजिस्ट्रेट डॉ. प्रभाकान्त अवस्थी ने बताया कि कोरोना वायरस (कोविड-19) को विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारत सरकार एवं उप्र सरकार द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। आगरा में आगामी माहों में होने वाले विभिन्न धार्मिक पर्वो यथा- रामनवमी, महावीर जयंती, ईद उल फितर, बुद्ध पूर्णिमा तथा वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत् सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने, उप्र, लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, प्रयागराज, उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ एवं अन्य द्वारा संचालित प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ असामाजिक तत्व शान्ति व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। ज‍िले में 12 जून 2021 तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति/संस्था/संगठन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उप्र की पूर्व अनुज्ञा के बिना कोविड-19 के सम्बन्ध में सूचना हेतु किसी मुद्रण, इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति/संस्था/संगठन ऐसी गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो इसे इस विनियमावली के अधीन दण्डनीय अपराध के रूप में माना जायेगा।

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