(1) उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार रात्रि 8:00 बजे से 10:00 बजे तक ही पटाखे जलाएं। (2) ऐसे पटाखों का चयन करें जिनकी ध्वनि तीव्रता कम हो। इको फ्रेंडली पटाखों के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए।
(3) अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय परिसर, सिनेमाघर, शॉपिंग माल, मार्केट, फैक्ट्री एरिया, हाईवे, रेलवे लाइन, हाई टेंशन वायर, रोडवेज बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, प्रार्थना स्थल एवम सक्षम अधिकारी द्वारा घोषित स्थल से 100 मीटर की परिधि में पटाखे न जलाएं और अन्य लोगों को भी ऐसा न करने के लिए प्रेरित करें।
(4)जहां पर आतिशबाजी की बिक्री हो रही हो वहां पर किसी भी प्रकार के विद्युत उपकरण,बैटरी, तेल के लैम्प व अन्य चिंगारी उत्पन्न करने वाले उपकरणों का प्रयोग अत्यंत सावधानी से ही करें ।
(5) आतिशबाजी की बिक्री वाली दुकानों से 50 मीटर दूरी तक किसी भी आतिशबाजी का प्रयोग न किया जाए। यह घातक और जानलेवा हो सकता है। (6) यदि आपको यह प्रतीत होता है कि आप के आस-पास कहीं पर अवैध रूप से आतिशबाजी का निर्माण व अवैध भंडारण हो रहा है अथवा असावधानीपूर्वक पटाखों का निर्माण व बिक्री हो रही है (जिससे बहुधा भारी जनहानि भी हो जाती है), आप ऐसे व्यक्तियों की सूचना गोपनीय रूप से अपने निकट के पुलिस स्टेशन के थानाध्यक्ष या सौ नंबर पर तत्काल दें। आप की पहचान गोपनीय रहेगी। आपका एक कदम इस त्योहार को सुरक्षित बनाने में मददगार हो सकता है ।
(7) आतिशबाजी दुकानों के परिसर, नो स्मोकिंग जोन है। अतः इन स्थलों पर न तो धूम्रपान करें और न ही किसी को करने दें। (8) पटाखे चलाते समय परिवार के सदस्य ढीले व सिंथेटिक कपड़े न पहने और चलते हुए पटाखों से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें। माइनर बर्न इंजरी होने की दशा में जले हुए हिस्से को नल के रनिंग पानी में तब तक रखे जब तक जलन समाप्त न हो जाये। इससे न फफोले पड़ेंगे, न दाग। तत्पश्चात योग्य चिकित्सक से परामर्श लें।
(8) जहां पर छोटे बच्चे पटाखे जला रहे हो वहां पर उनके अभिभावक अवश्य मौजूद रहें तथा अपनी निगरानी में ही पटाखे जलवाए। आपका जीवन हमारे पुलिस परिवार के लिए अमूल्य है। आशा है कि आप उपरोक्त दिए गए बिंदुओं का पालन करते हुए दीप मालिका पर्व को अविस्मरणीय बनाएंगे। पुनः आपको अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं।