180 दिन में करनी होगी जांच पूरी
180 दिन में विवेचना पूर्ण की जाए। मानवाधिकार आयोग की गाइडलाइन के अनुसार किसी थाने या जिले की पुलिस पर हिरासत में मौत के आरोप के मामले के मुकदमे की विवेचना उस थाने या जिले से बाहर कराई जानी चाहिए। इसी गाइडलाइन के अनुसार, एडीजी जोन राजीव कृष्ण ने मुकदमे की विवेचना अलीगढ़ रेंज से कराए जाने का निर्णय लिया है। डीआईजी ने बताया कि इस घटना की विवेचना कासगंज जिले को आवंटित की गई है। एसपी कासगंज को निर्देशित किया गया है कि इंस्पेक्टर स्तर के किसी अधिकारी से यह विवेचना कराई जाए। इनमें सभी नियमों का भी ध्यान रखा जाए।