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इन वादों का किया गया निस्तारण
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आशीष कुमार चौरसिया ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर, पारिवारिक, राजस्व, स्टांप, पुलिस अधिनियम, नगर निगम, एडीए, रेलवे, टोरंट, बैंकों, मनोरंजन अधिनियम के मामलों के साथ ही गृहकर संबंधी वाद निपटाए जा रहे हैं। नोडल अधिकारी रीता सिंह का कहना है कि लोक अदालत में न किसी की जीत होती है न ही हार। वादकारियों के लंबित पड़े मामले सुलझाने के लिए लगने वाली लोक अदालत का निर्णय अंतिम निर्णय होता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आशीष कुमार चौरसिया ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर, पारिवारिक, राजस्व, स्टांप, पुलिस अधिनियम, नगर निगम, एडीए, रेलवे, टोरंट, बैंकों, मनोरंजन अधिनियम के मामलों के साथ ही गृहकर संबंधी वाद निपटाए जा रहे हैं। नोडल अधिकारी रीता सिंह का कहना है कि लोक अदालत में न किसी की जीत होती है न ही हार। वादकारियों के लंबित पड़े मामले सुलझाने के लिए लगने वाली लोक अदालत का निर्णय अंतिम निर्णय होता है।
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