उड़नदस्तों को निर्देश
उप जिला निर्वाचन अधिकारी रमेश चन्द्र ने बताया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा अवगत कराया गया है कि “उड़न दस्ते और स्थैतिक निगरानी दल को सामान्य या वाहन की जांच करने के समय विनम्र, मर्यादित एवं शिष्ट होना होगा। महिला द्वारा धारित पर्स की तब तक जांच नहीं की जायेगी, जबतक कि वहां पर कोई महिला अधिकारी न हो। उड़न दस्ता अपने क्षेत्रों में जांच के दौरान स्थैतिक निगरानी दलों के कार्यकलाप एवं उक्त आचरण का पर्यवेक्षण भी करेगा। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा “मेकिंग आवर इलेक्शन-इको फ्रेंडली“ के सम्बन्ध में प्राप्त दिशा निर्देशों का भी अनुपालन कराने को कहा है।
मुद्रक और प्रकाशकों को निर्देश
सभी मुद्रक एवं प्रकाशक स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही मुद्रण एवं प्रकाशन करें। उप जिला निर्वाचन अधिकारी रमेश चन्द्र ने बताया है कि जनपद आगरा के सभी प्रिन्टिंग प्रेस प्रकाशकों व मुद्रकों द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन- 2019 के अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार-प्रसार के लिये पम्पलेट, पोस्टर, बैनर इत्यादि का प्रकाशन एवं मुद्रण किये जाएंगे। मुद्रण से पूर्व घोषणापत्र जिला निर्वाचन कार्यालय (निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ) में उपलब्ध किया जाना अति आवश्यक है। प्रकाशन से पूर्व स्वीकृति लेनी होगी। प्रचार सामग्री पर प्रेस का पूर्ण पता एवं मुद्रित सामग्री की संख्या छापी जाय। तत्पश्चात् 4-4 प्रति उनके कार्यालय में जमा की जाय। अन्यथा की स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 क के तहत 6 माह का कारावास अथवा दोनों दण्डनीय होना पडे़गा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी रमेश चन्द्र ने बताया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा अवगत कराया गया है कि “उड़न दस्ते और स्थैतिक निगरानी दल को सामान्य या वाहन की जांच करने के समय विनम्र, मर्यादित एवं शिष्ट होना होगा। महिला द्वारा धारित पर्स की तब तक जांच नहीं की जायेगी, जबतक कि वहां पर कोई महिला अधिकारी न हो। उड़न दस्ता अपने क्षेत्रों में जांच के दौरान स्थैतिक निगरानी दलों के कार्यकलाप एवं उक्त आचरण का पर्यवेक्षण भी करेगा। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा “मेकिंग आवर इलेक्शन-इको फ्रेंडली“ के सम्बन्ध में प्राप्त दिशा निर्देशों का भी अनुपालन कराने को कहा है।
मुद्रक और प्रकाशकों को निर्देश
सभी मुद्रक एवं प्रकाशक स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही मुद्रण एवं प्रकाशन करें। उप जिला निर्वाचन अधिकारी रमेश चन्द्र ने बताया है कि जनपद आगरा के सभी प्रिन्टिंग प्रेस प्रकाशकों व मुद्रकों द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन- 2019 के अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार-प्रसार के लिये पम्पलेट, पोस्टर, बैनर इत्यादि का प्रकाशन एवं मुद्रण किये जाएंगे। मुद्रण से पूर्व घोषणापत्र जिला निर्वाचन कार्यालय (निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ) में उपलब्ध किया जाना अति आवश्यक है। प्रकाशन से पूर्व स्वीकृति लेनी होगी। प्रचार सामग्री पर प्रेस का पूर्ण पता एवं मुद्रित सामग्री की संख्या छापी जाय। तत्पश्चात् 4-4 प्रति उनके कार्यालय में जमा की जाय। अन्यथा की स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 क के तहत 6 माह का कारावास अथवा दोनों दण्डनीय होना पडे़गा।