script31 अगस्त तक करना होगा मेडिकल स्टोर्स को ये काम, नहीं हो जाएगा लाइसेंस निरस्त | Medical Stroes Should Registration on Drug Portal Before 31 August | Patrika News
आगरा

31 अगस्त तक करना होगा मेडिकल स्टोर्स को ये काम, नहीं हो जाएगा लाइसेंस निरस्त

ड्रग पोर्टल पर आॅनलाइन रजिस्ट्रेशन का नियम लागू और फॉमासिस्ट की अनिवार्यता की समयसीमा 31 अगस्त तक, फार्मासिस्ट की अनिवार्यता पर मेडिकल स्टोर संचालकों के विरोधी सुर

आगराAug 19, 2018 / 10:14 am

अभिषेक सक्सेना

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medical stores

आगरा। ड्रग पोर्टल पर आॅनलाइन रजिस्ट्रेशन का नियम लागू किया गया है। इसके लिए 31 अगस्त तक सभी दवा विक्रेताओं को नियम और शर्ते पूरी करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। दवा विक्रेताओं में इस नए नियम को लेकर आक्रोश व्याप्त है। दवा विक्रेता लगातार फार्मासिस्ट का विरोध कर रहे हैं। आगरा के दवा विक्रेताओं ने ऐलान किया है कि वे यदि सरकार ने इस नियम को वापस नहीं लिया तो आंदोलन करने को बाध्य होना पड़ेगा।
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31 अगस्त तक ये पूरी करनी होंगी शर्ते
दवा विक्रेताओं को अपनी दुकान का रजिस्ट्रेशन ड्रग पोर्टल पर कराना होगा। इसके लिए पोर्टल पर पूरा ब्यौरा देना होगा। पोर्टल पर मेडिकल स्टोर संचालक का नाम, पता, आधार कार्ड, हाईस्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक की पूरी जानकारी, जन्मतिथि प्रमाण पत्र की भी जानकारी देनी होगी। वहीं इसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त रखी गई है। फार्मासिस्ट की भी व्यवस्था दवा विक्रेताओं को अपने दुकानों पर करनी होगी। दवा विक्रेता फॉर्मासिस्ट की अनिवार्यता का लगातार विरोध कर रहे हैं। आगरा जनपद के दवा विक्रेता साजिद हुसैन का कहना है कि ड्रग पोर्टल का सर्वर लगातार डाउन रहता है। अब फार्मासिस्ट की जरूरत मेडिकल स्टोर्स नहीं है। इसका बड़ा कारण है कि दवाइयां बंद पैकेट में आने लगी हैं।
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विरोध के सुर होंगे तेज
आगरा में रिटेल केमिस्ट एसोएिशन ने बड़ा ऐलान किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष जगदीश वर्मा का कहना है कि इस नियम का कड़ा विरोध किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो आंदोलन तक किया जाएगा। सबसे पहले शहर में सांसदों को इस नियम की पाबंदी हटाने के लिए मांग की जाएगी यदि उनकी बात नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
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