बगैर हेलमेट या ओवरलोड दोपहिया वाहन पर 3 महीने के लिए ड्राइवर लाइसेंस अयोग्य होगा। बगैर हेलमेट पर 1 हजार रुपए और ओवर लोडिंग पर दो हजार रुपए जुर्माना होगा। इसके अलावा नाबालिग के वाहन चलाते समय हादसा होने पर अभिभावक को 25 हजार रुपए का जुर्माना भरने के साथ-साथ 3 साल की सजा हो सकती है। इतना ही नहीं जुवेनाइल एक्ट के तहत मामला चलेगा। ड्राइविंग क्वालिफिकेशन के बिना ड्राइव करने पर जुर्माना 10,000 रुपए, ओवरसाइज्ड व्हीकल पर 5,000 का जुर्माना होगा। वहीं ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना LMV के लिए 1000 का और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2,000 का जुर्माना होगा।
एआरटीओ प्रवर्तन सुधीर कुमार का कहना है कि सबसे अधिक नाबालिगों के ओवरस्पीड के मामले सामने आते हैं। ऐसे अभिभावकों को अपने बच्चों पर ध्यान देना होगा।