डीएम ने दी जानकारी
आगरा डीएम प्रभु एन सिंह ने बताया कि रात्रि कर्फ्यू के प्रतिबंध 20 अप्रैल तक शहर में लागू रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंध से छूट होगी, लेकिन मास्क, उचित दूरी व कोविड नियमों जांच के लिए पुलिस अभियान चलाएगी। रात 9 बजे बाद शहर में सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक सार्वजनिक कार्यक्रमों में बंद स्थान पर सिर्फ 50 और खुले स्थान पर 100 लोगों की अनुमति होगी। किसी भी कार्यक्रम की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। इसमें सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक आयोजन शामिल हैं। रात्रि कर्फ्यू के दौरान बीमार मरीज, मालवाहक वाहन, आवश्यक वस्तु एवं रात्रि सेवाकर्मियों को प्रतिबंध से छूट रहेगी। नियमों का पालन न करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
आगरा डीएम प्रभु एन सिंह ने बताया कि रात्रि कर्फ्यू के प्रतिबंध 20 अप्रैल तक शहर में लागू रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंध से छूट होगी, लेकिन मास्क, उचित दूरी व कोविड नियमों जांच के लिए पुलिस अभियान चलाएगी। रात 9 बजे बाद शहर में सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक सार्वजनिक कार्यक्रमों में बंद स्थान पर सिर्फ 50 और खुले स्थान पर 100 लोगों की अनुमति होगी। किसी भी कार्यक्रम की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। इसमें सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक आयोजन शामिल हैं। रात्रि कर्फ्यू के दौरान बीमार मरीज, मालवाहक वाहन, आवश्यक वस्तु एवं रात्रि सेवाकर्मियों को प्रतिबंध से छूट रहेगी। नियमों का पालन न करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
ये रहेंगे प्रतिबंध
– कक्षा 12 तक के सभी स्कूल 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे।
– रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक बाहर निकलने पर रोक रहेगी।
– रात 9 बजे से पूर्व सभी बाजार, दुकानें बंद करने पड़ेंगी।
– दिन में कार्यक्रमों में बंद स्थलों पर 50 और खुले स्थलों पर 100 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे।
– धारा 144 प्रभाव से 4 लोग से ज्यादा एक स्थान एकत्र नहीं होंगे।
– कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज होगा।
– मरीजों कह कंटेनमेंट जोन से बाहर आवाजाही प्रतिबंधित होगी।
– कक्षा 12 तक के सभी स्कूल 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे।
– रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक बाहर निकलने पर रोक रहेगी।
– रात 9 बजे से पूर्व सभी बाजार, दुकानें बंद करने पड़ेंगी।
– दिन में कार्यक्रमों में बंद स्थलों पर 50 और खुले स्थलों पर 100 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे।
– धारा 144 प्रभाव से 4 लोग से ज्यादा एक स्थान एकत्र नहीं होंगे।
– कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज होगा।
– मरीजों कह कंटेनमेंट जोन से बाहर आवाजाही प्रतिबंधित होगी।
ये रहेगी छूट
– रात में कारखाने खुले रहेंगे, मजदूर काम करेंगे।
– पेट्रोल-डीजल पंप, दवाई स्टोर रात में खुले रहेंगे।
– माल वाहक वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी।
– टिकट दिखाकर रेलवे स्टेशन जा सकेंगे।
– सब्जी मंडी अपने निर्धारित समय पर खुली रहेगी।
– तकनीकी मिस्त्रियों की आवाजाही रात में हो सकेगी।
– एटीएम, टेलीकॉम व आकस्मिक कर्मियों को छूट।
— रात नौ बजे के बाद कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे।