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आगरा

आपकी कार या बाइक में दिखी एलईडी लाइट, प्रेशर हॉर्न, चौड़े टायर के अलावा इस तरह का कोई सामान, तो तुरंत हो जाएगा चालान

वाहन के मूलस्वरूप में बदलाव करने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

आगराOct 31, 2019 / 12:42 pm

धीरेंद्र यादव

आगरा। नए मोटर वाहन एक्ट के तहत बहुत सारे बदलाव हुए हैं। इसी के तहत अब यदि आप कार या बाइक में कोई मॉडिफिकेशन कराने की सोच रहे हैं, तो सावधान हो जाएं। ऐसा करने पर जुर्माने के साथ तीन महीने की सजा हो सकती है। दिसंबर से नया कानून प्रभावी रूप से लागू हो जाएगा।सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय मोटर वाहन अधिनियम संशोधन 2019 में विभिन्न धाराओं को लागू करने की कवायद चल रही है। इसमें वाहन के मूलस्वरूप में बदलाव करने पर भी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

जुर्माने के साथ सजा
नये मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन के मूलस्वरूप में बदलाव करने पर तीन माह की जेल और पांच हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है।

भूलकर भी न करें ये काम
अपने वाहन की हेडलाइट में एलईडी लाइट न लगायें, प्रेशर हॉर्न, चौड़े टायर, अधिक रफ्तार के लिए इंजन में बदलाव। इसके अलावा कार की बॉडी को बदलना, कार के रंग में परिर्वतन, साइलेंसर हटाना, काले शीशे लगाना, फैंसी नम्बर प्लेट लगाना, कार के अंदर बाहर व नीचे अतिरिक्त रंग बिरंगी लाइटिंग करना, टेल लाइट बदलना।

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