जुर्माने के साथ सजा
नये मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन के मूलस्वरूप में बदलाव करने पर तीन माह की जेल और पांच हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है। भूलकर भी न करें ये काम
अपने वाहन की हेडलाइट में एलईडी लाइट न लगायें, प्रेशर हॉर्न, चौड़े टायर, अधिक रफ्तार के लिए इंजन में बदलाव। इसके अलावा कार की बॉडी को बदलना, कार के रंग में परिर्वतन, साइलेंसर हटाना, काले शीशे लगाना, फैंसी नम्बर प्लेट लगाना, कार के अंदर बाहर व नीचे अतिरिक्त रंग बिरंगी लाइटिंग करना, टेल लाइट बदलना।