अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल के खिलाफ 10 करोड़ का दावा
अहमदाबादPublished: Jan 25, 2019 11:37:39 pm
-शहर की एक कंपनी ने आयोजकों पर वर्ड मार्क के उपयोग का लगाया आरोप
अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल के खिलाफ 10 करोड़ का दावा
अहमदाबाद. वाइब्रेंट गुजरात के तहत गत कुछ दिनों से जारी अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल के वर्ड मार्क के मामले में 10 करोड़ का दावा ठोका गया है।
स्थानीय इवेन्ट मैनेजमेंट कंपनी की ओर से ठोके गए इस दावे की प्राथमिक सुनवाई के बाद व्यावसायिक (कमर्शियल) कोर्ट ने अहमदाबाद महानगरपालिका, इंडेक्स्ट बी और वाइब्रेंट शॉपिंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइजेशन फेडरेशन को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी रखी गई है।
अहमदाबाद के वस्त्रापुर इलाके में थर्ड आई इवेंट एंड एडवरटाइजिंग के मालिक विशाल देसाई की ओर से कॉमर्शियल कोर्ट में ट्रेडमार्क एक्ट के तहत अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल का वर्ड मार्क उनके पास होने का दावा पेश किया गया है। वकील रूषांग मेहता की ओर से दलील में यह दावा किया गया कि ट्रेडमार्क एक्ट के तहत अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल नाम का रजिस्ट्रेशन इस कंपनी के पास है।
कंपनी ने अहमदाबाद महानगरपालिका के समक्ष एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया था जिसमें अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल का नाम था। इस नाम से पूरा कंसेप्ट पेश किया गया था, लेकिन इसके बाद प्रशासन की ओर से किसी तरह का जवाब नहीं मिला।