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ट्रस्टियों ने चैरिटी कमिश्नर के फैसले को दी है चुनौती

locationअहमदाबादPublished: Apr 01, 2019 04:19:55 pm

Submitted by:

Uday Kumar Patel

-चैरिटी कमिश्नर को नोटिस जारी करते हुए पहली मई तक मांगा जवाब

Anandiben Patel, Gujarat high court

ट्रस्टियों ने चैरिटी कमिश्नर के फैसले को दी है चुनौती

अहमदाबाद. गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री व मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के विमलाबेन व साराभाई शाह एजुकेशन ट्रस्ट का स्थायी ट्रस्टी नियुक्त करने के चैरिटी कमिश्नर के आदेश पर अंतरिम लोक लगा दी है।
न्यायालय ने पालनपुर के एजुकेशन ट्रस्ट की याचिका पर अहमदाबाद चैरिटी कमिश्नर को नोटिस जारी किया। इस मामले की अगली सुनवाई पहली मई को रखी घई है।
चैरिटी कमिश्नर ने गत 20 फरवरी को आनंदीबेन को पालनपुर स्थित एक एजुकेशन ट्र्स्ट का स्थायी ट्रस्टी नियुक्त किया गया था।
याचिकाकर्ता ट्रस्टियों की ओर से यह दलील दी गई कि आनंदीबेन को ट्रस्टी नियुक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि वे इस ट्रस्ट की सदस्य नहीं हैं। यह भी दलील दी गई कि आनंदीबेन मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं और वहां रहती हैं और चैरिटी कमिश्नर ने यह जांच करने में विफल रहे कि वे ट्रस्टी के रूप में अपनी ड्यूटी निभा पाएंगी या नही।
शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी व स्तर सुधारने तथा सामाजिक गतिविधियों के लिए वर्ष 1996 में इस ट्रस्ट को बांबे पब्लिक ट्रस्ट के तहत स्थापित किया गया था। मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के तहत न्यूनतम 7 और अधिकतम 11 ट्रस्टी हो सकते हैं। ट्रस्ट का क्रियाकलाप वर्ष 2011 तक बिना किसी रूकावट के जारी था, लेकिन एक ट्रस्टी महेश शाह की ओर से नए ट्रस्टियों के प्रस्तावित प्रवेश के कारण ट्रस्ट के क्रियाकलाप उचित तरीके से नहीं चल सके। इसके चलते ट्रस्ट के सदस्य होने के नाते याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम ट्रस्टी के रूप में 8 सदस्यों की नियुक्ति के लिए मेहसाणा में संयुक्त चैरिटी कमिश्नर के समक्ष आवेदन किया। इस मामले को अहमदाबाद चैरिटी कमिश्नर के समक्ष ट्रांसफर किया गया। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव करने की गुहार लगाई जिसके तहत नियुक्ति के आदेश जारी किए गए जिसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।

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